चेक बाउंस के केस में साढ़े आठ लाख रुपये जुर्माना व छह माह की सजा

आठ साल पूर्व 2016 को साकची कालीमाटी रोड निवासी गुरदीप सिंह ने रंजीत सिंह रंधावा को पांच लाख रुपये का दोस्ताना कर्ज दिया था, रंजीत सिंह ने बदले में पांच लाख रुपये का चेक दिया, जो बाउंस हो गया था.
मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार की कोर्ट ने चेक बाउंस के केस में टुइलाडुंगरी निवासी रंजीत सिंह रंधावा को साढ़े आठ लाख रुपये जुर्माना व छह माह कैद की सजा सुनायी. कोर्ट में पीड़ित की ओर से अधिवक्ता विनोद अग्रवाल, कमल अग्रवाल ने पैरवी की थी. वर्ष 2016 में साकची कालीमाटी रोड निवासी गुरदीप सिंह ने रंजीत सिंह रंधावा को पांच लाख रुपये का दोस्ताना कर्ज दिया था, रंजीत सिंह ने बदले में पांच लाख रुपये का चेक दिया, जो बाउंस हो गया था. पीड़ित ने रंजीत सिंह रंधावा के विरुद्ध चेक बाउंस का केस किया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




