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Jamshedpur news. अयोग्य कार्डधारी सरेंडर करें अपना राशन कार्ड, अन्यथा की जायेगी विधि सम्मत कार्रवाई

Updated at : 06 Aug 2025 6:52 PM (IST)
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jamshedpur

जमशेदपुर (फाइल फोटो)

उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक, दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

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Jamshedpur news.

उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि अयोग्य राशन कार्डधारी जल्द अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें, अन्यथा जांच के क्रम में पकड़े जाने पर कठोर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने सभी एमओ को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अयोग्य राशन कार्डधारियों की जांच कर रिपोर्ट करें. समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में बुधवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में जिले में संचालित आपूर्ति विभागीय योजनाओं, खाद्यान्न वितरण, इ-केवाइसी, राशन कार्ड डिलिशन, चना-नमक-चीनी वितरण, डाकिया योजना, इआरसीएमएस पोर्टल पर लंबित आवेदन आदि की समीक्षा की गयी.

बैठक में उपायुक्त द्वारा अगस्त माह के राशन वितरण में और तेजी लाते हुए तय मात्रा में खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. ग्रीन राशन कार्डधारियों को मई से जुलाई माह तक के राशन वितरण को अगले 10 दिनों के भीतर 90 फीसदी लक्ष्य प्राप्त करने को कहा. चना दाल वितरण में 10 दिनों में सभी योग्य लाभुकों के बीच वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिया. उपायुक्त ने डाकिया योजना के अंतर्गत 5,131 पात्र परिवारों को घर-घर जाकर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

चना दाल, चीनी और नमक वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि शत-प्रतिशत लक्ष्य सुनिश्चित करें. नवीन राशन कार्ड वितरण कार्य की समीक्षा में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि कार्ड वितरण कार्य को तेजी से पूर्ण किया जाये. साथ ही, जिन लाभुकों या उनके परिजनों ने अब तक इ-केवाइसी नहीं कराया है उन्हें चिह्नित कर इ-केवाइसी करायें. इआरसीएमएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन का निर्देश दिया. बैठक में सीओ सह एमओ ब्रजेश श्रीवास्तव, कार्यपालक दंडाधिकारी सह एमओ सुदिप्त राज तथा अन्य पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे. सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, एमओ सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी ऑनलाइन जुड़े.

अयोग्य राशन कार्डधारी जो सरकारी मानदंडों के अनुसार पात्र नहीं होंगे

आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, या व्यवसाय के मालिक, पांच एकड़ से अधिक भूमि स्वामी, पक्का मकान, एसी, टावर किराया आदि, निजी स्कूलों में पढ़ते बच्चे, ऐसे व्यक्ति पीडीएस राशन के हकदार नहीं होते.

अयोग्य लाभार्थियों द्वारा धोखाधड़ी किये जाने की स्थिति में दंडात्मक प्रावधान

वैसे परिवार, जिन्हें किसी कारणवश पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार अथवा अंत्योदय परिवार की श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका हो और जो सरकार द्वारा निर्धारित अपवर्जन मानक के अन्तर्गत आते हों, अर्थात वैसे परिवार जो इस यथोक्त श्रेणी के कार्ड योग्यता नहीं रखते हो, उनके द्वारा राशन कार्ड का सरेन्डर अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने एवं खाद्यान्न का उठाव करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PRADIP CHANDRA KESHAV

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PRADIP CHANDRA KESHAV is a contributor at Prabhat Khabar.

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