जमशेदपुर : अगर आपका लाडला नाबालिग है अौर उसके हाथों में बाइक या स्कूटी थमा रहे हैं तो सावधान हो जायें. आपको तीन माह की जेल के साथ ही जुर्माना भरना पड़ सकता है. इतना ही नहीं नाबालिग के गाड़ी चलाने के दौरान अगर दुर्घटना होती है तो उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक को तीन साल की सजा हो सकती है.
इसके अलावा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी रद्द किया जा सकता है. उक्त जानकारी पूर्वी सिंहभूम जिला के डीटीओ संजय पीएम कुजूर ने दी. डीटीओ ने बताया कि सड़क सुरक्षा विधेयक में यह प्रस्ताव पास हुआ है. सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है. जानकारी के मुताबिक गलत लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर दस हजार रुपये के जुर्माने के साथ एक साल की जेल भी हो सकती है.
छुट्टी के दौरान चलेगा अभियान. यातायात डीएसपी विवेकानंद ठाकुर ने बताया कि स्कूलों की छुट्टी के दौरान स्कूलों के आसपास और चौक-चौराहों पर स्पीड गाड़ी चलाने वाले छात्र-छात्राओं को पकड़ा जायेगा. उसके अभिभावकों को थाना भी बुलाया जायेगा. अगर चालक छात्र के पास लाइसेंस और हेलमेट नहीं रहा तो उस पर कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए यातायात थाना प्रभारियों को आदेश जारी कर दिया गया है. रफ ड्राइविंग करने वाले बच्चों को पकड़ने के बाद उनके अभिभावकों पर कार्रवाई की जायेगी.
अभिभावक ध्यान दें, तो दूर होगी समस्या. गुलमोहर अौर हिलटॉप स्कूल के दो विद्यार्थी की सड़क हादसे में मौत से टेल्को सहित पूरा शहर आहत है. हर कोई चाहता है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाये जिससे कि ऐसे बच्चे बेमौत न मरें. इसे लेकर शहर के अलग-अलग स्कूलों के साथ अन्य लोगों से बात की गयी.
इसमें यह बात सामने आयी कि अभिभावक अपने बच्चे की जिद को नकार नहीं पा रहे हैं. शिक्षाविद् ललिता सरीन ने कहा कि बच्चों में ना सुनने की आदत खत्म हो रही है. पैरेंट्स बच्चे को बाइक दे रहे हैं, साथ ही पेट्रोल के पैसे दिये जा रहे हैं. है. अगर अभिभावक सख्ती बरतें, तो इस समस्या का हल निकल सकता है.