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जिले के 276 निजी स्कूल अवैध

पूर्वी सिंहभूम के स्कूलों ने 4 साल से नहीं ली है आरटीइ की मान्यता जमशेदपुर : जिले में 276 निजी स्कूल अवैध रूप से चल रहे हैं. इन स्कूलों को बोर्ड ने भले मान्यता दे दी है, लेकिन उन्हें सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग ने आरटीइ की मान्यता नहीं दी है. गौरतलब है कि […]

पूर्वी सिंहभूम के स्कूलों ने 4 साल से नहीं ली है आरटीइ की मान्यता
जमशेदपुर : जिले में 276 निजी स्कूल अवैध रूप से चल रहे हैं. इन स्कूलों को बोर्ड ने भले मान्यता दे दी है, लेकिन उन्हें सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग ने आरटीइ की मान्यता नहीं दी है.
गौरतलब है कि भारत सरकार के चैप्टर 4 के सेक्शन 18 (1) के तहत अगर किसी स्कूल को आरटीइ के तहत मान्यता नहीं मिली है, तो किसी भी हाल में उक्त स्कूल का संचालन नहीं किया जा सकता है. आरटीइ के नियमों का उल्लंघन कर शहर में धड़ल्ले से स्कूल संचालित हो रहे हैं.
276 स्कूलों में कुछ स्कूल स्टैंडर्ड के हिसाब से अप टू मार्क हैं, लेकिन कई स्कूलों में आधारभूत संरचना तक सही नहीं है. बगैर प्ले ग्राउंड और कुछ निजी स्कूल 2 कमरे में संचालित हो रहे हैं. नियमानुसार प्ले स्कूल को भी आरटीइ के तहत मान्यता लेना अनिवार्य है.
एचआरडी ने किया था आवेदन वापस
जिले के स्कूलों ने आरटीइ की मान्यता नहीं ली है. इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं है. राज्य में आरटीइ लागू होने के दौरान केरला समाजम मॉडल स्कूल ऑडिटोरियम में तत्कालीन डीएसइ सुशील कुमार की अध्यक्षता में निजी स्कूलों के साथ बैठक हुई थी. इसमें सभी निजी स्कूलों को आरटीइ के तहत मान्यता लेने को कहा गया था.
इसके बावजूद जिले के इक्के-दुक्के स्कूलों ने आरटीइ के तहत मान्यता के लिए आवेदन दिया. इस आवेदन को जिला शिक्षा विभाग ने मानव संसाधन विकास विभाग को सौंपा, लेकिन आवेदन को मानव संसाधन विकास विभाग ने वापस कर दिया. बताया गया कि आवेदन में कई त्रुटियां हैं. त्रुटियों को सुधार कर भेजने को कहा गया था. इसके बाद से अब तक नये सिरे से मानव संसाधन विकास विभाग के पास मान्यता को लेकर आवेदन नहीं दिया गया है.
क्या है नियम
झारखंड में एक अप्रैल-2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 प्रभावी है. अधिनियम की धारा 12 एक के तहत अधिनियम लागू होने के तीन वर्ष के अंदर राज्य में कक्षा आठ तक के लिए संचालित सभी कोटि के प्राइवेट स्कूलों को मान्यता लेनी थी. सीबीएसइ या आइसीएसइ से मान्यता प्राप्त स्कूल को कक्षा आठ तक के लिए आरटीइ के तहत मान्यता लेनी है. 31 मार्च 2013 को तीन वर्ष की समय-सीमा समाप्त हो गयी, लेकिन राज्य के प्राइवेट स्कूलों ने मान्यता नहीं ली. सरकार ने भी इसे लेकर कोई प्रयास नहीं किया.
Prabhat Khabar Digital Desk
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