वरीय संवाददाता, जमशेदपुर ओडि़शा सरकार द्वारा ऑनलाइन रिटेल पर इंट्री टैक्स लगाये जाने के बाद अब झारखंड सरकार भी ऑनलाइन रिटेल पर इंट्री टैक्स लगा सकती है. इसे लेकर झारखंडक के व्यापारिक संगठनों द्वारा भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है.ओडि़शा सरकार ने ऑनलाइन रिटेल के माध्यम से ओडि़शा में प्रयोग के लिए आने वाली सभी वस्तुओं पर इंट्री टैक्स लागू कर दिया है. इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी ट्रांसपोर्ट, कूरियर कंपनी अथवा सीएंडएफ एजेंट को बाध्य किया गया है कि ऑनलाइन रिटेल के माध्यम से ओडि़शा के बाहर किसी अन्य राज्य से खरीदे हुए प्रत्येक माल की जानकारी देते हुए उनके द्वारा एक फॉर्म भरा जाना अनिवार्य है. ऐसे सभी माल पर इंट्री टैक्स दिया जाना भी अनिवार्य है. व्यापारियों ने यह महसूस किया है कि ऑनलाइन रिटेल के फॉर्मेट में अस्वस्थ एवं अनुचित व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा न मिले, लागत से भी कम मूल्य पर सामान की बिक्र ी न हो और प्रभुत्व के चलते प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने की कोशिश न हो. 45 % कारोबार प्रभावित, रेगुलेटरी बॉडी बने ” ऑनलाइन रिटेलर्स द्वारा लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचने, व्यापारिक गतिविधियां पारदर्शी न होने और किसी भी प्रकार के सरकारी नियंत्रण न होने से इस वर्ष लगभग 45 फीसदी तक व्यापार का घाटा हुआ है. इसको लेकर ठोस कानून बनाने की जरूरत है. सरकार को रेगुलेटरी बॉडी बनाना चाहिए, ताकि इस तरह की समस्या को दूर की जा सके.-सुरेश सोंथालिया, अध्यक्ष, सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
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ऑनलाइन शॉपिंग पर झारखंड में भी लगेगा इंट्री टैक्स!
वरीय संवाददाता, जमशेदपुर ओडि़शा सरकार द्वारा ऑनलाइन रिटेल पर इंट्री टैक्स लगाये जाने के बाद अब झारखंड सरकार भी ऑनलाइन रिटेल पर इंट्री टैक्स लगा सकती है. इसे लेकर झारखंडक के व्यापारिक संगठनों द्वारा भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है.ओडि़शा सरकार ने ऑनलाइन रिटेल के माध्यम से ओडि़शा में प्रयोग के लिए आने वाली […]
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Prabhat Khabar Digital Desk
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