संवाददाता, जमशेदपुर जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने और विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए एसडीओ प्रेम रंजन के आदेश पर क्षेत्र में धारा 144 लगा दिया गया है. 23 दिसंबर को विधानसभा चुनाव परिणाम आने तक यह आदेश प्रभावी रहेगा. ऐसा करना आचार संहिता का उल्लंघन होगाबिना अनुमति के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रोड जामअस्त्र- शस्त्र लेकर रोड पर निकलने या प्रदर्शन बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोगबिना अनुमति की चुनावी सभा, सम्मेलन एवं जुलूसविरोध, धार्मिक जुलूस में चुनाव प्रचारबिना अनुमति के वाहन से प्रचार- प्रसारसार्वजनिक स्थलों, भवन का बिना अनुमति प्रयोगप्रचार अवधि समाप्ति से मतदान कार्य समाप्ति तक बाहरी मतदाताओं के प्रवेश मतदान केंद्र के 100 मीटर के परिधि में प्रचार- प्रसार व पार्टी का झंडा-बैनर का उपयोगनामांकन के दौरान डीसी, अनुमंडल कार्यालय के 100 मीटर के परिधि में तीन से अधिक वाहन एवं जुलूस निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में प्रत्याशी सहित पांच व्यक्तियों से अधिक लोग ऐसा काम, जिससे समाज में वैमनस्यता, तनाव को बढ़ावा मिलेकिसी की आमसभा या जुलूस को बाधित करना इन पर नहीं होगा लागू सरकारी, गैर सरकारी सेवकों, बारात पार्टी, शवयात्रा, पूजा स्थलों पर एकत्रित व्यक्तियों, धार्मिक जुलूस, सिख और नेपाली समुदाय के लोग कृपाण और खुसरी रखने.
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23 दिसंबर तक धारा 144 लागू, कई निर्देश जारी
संवाददाता, जमशेदपुर जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने और विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए एसडीओ प्रेम रंजन के आदेश पर क्षेत्र में धारा 144 लगा दिया गया है. 23 दिसंबर को विधानसभा चुनाव परिणाम आने तक यह आदेश प्रभावी रहेगा. ऐसा करना आचार संहिता का उल्लंघन होगाबिना अनुमति के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, […]
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