ऑटो और हल्के वाहनों के लिए कॉमर्शियल डीएल जरूरी नहीं, कैंप लगा कर दिया जायेगा परमिट

Updated at : 30 Aug 2018 4:42 AM (IST)
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ऑटो और हल्के वाहनों के लिए कॉमर्शियल डीएल जरूरी नहीं, कैंप लगा कर दिया जायेगा परमिट

जमशेदपुर : जमशेदपुर में ऑटो चालकोें की हड़ताल को लेकर रांची में प्रोजेक्ट भवन में मंत्री सरयू राय ने परिवहन मंत्री सीपी सिंह व अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में ऑटो और वैन चालकों से लेकर तमाम समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गयी. फैसला लिया गया कि ऑटो व अन्य हलके वाहनों को […]

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जमशेदपुर : जमशेदपुर में ऑटो चालकोें की हड़ताल को लेकर रांची में प्रोजेक्ट भवन में मंत्री सरयू राय ने परिवहन मंत्री सीपी सिंह व अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में ऑटो और वैन चालकों से लेकर तमाम समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गयी. फैसला लिया गया कि ऑटो व अन्य हलके वाहनों को चलाने के लिए कॉमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. उनके लिए लाइट व्हीकल लाइसेंस ही पर्याप्त है. इसके अलावा ऑटो का परमिट चाईबासा से ही मिले, यह जरूरी नहीं है.

इसके लिए कैंप लगाकर समस्या का निराकरण कर दिया जायेगा.

कोर्ट के निर्णय के आधार पर बनेगा नियम : बैठक के बाद परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने रांची में बताया, जमशेदपुर सहित अन्य जिलों में कैंप लगाकर ऑटो चालकों को लाइट व्हीकल लाइसेंस परिवहन विभाग की ओर से दिया जायेगा. स्कूली वाहनों के लिए अलग से नियम बनाया जायेगा. इसमें दिल्ली व कर्नाटक सरकार के प्रावधानों को शामिल करने पर विचार किया जायेगा. कोर्ट के निर्णय के आधार पर नियम को अंतिम रूप दिया जायेगा.
फिटनेस का जुर्माना माफ नहीं कर सकते : उन्होंने कहा : जहां तक फिटनेस नहीं रहने पर प्रत्येक वाहन से प्रतिदिन 50 रुपये जुर्माना लिये जाने की बात है, तो इस संबंध में दिसंबर 2016 में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी किया था. इसे राज्य सरकार माफ नहीं कर सकती है. बैठक के दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने जमशेदपुर में ट्रांसपोर्ट को लेकर लोगों को हो रही परेशानियों का मामला उठाया. इस दौरान परिवहन विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो के अलावा परिवहन आयुक्त व संयुक्त सचिव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.
लाइट व्हीकल लाइसेंस ही पर्याप्त होगा ऑटो व हल्के वाहनों के चालकों के िलए
बैठक में हुआ तय
ऑटो व अन्य हल्के वाहनों को चलाने के लिए कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं. इसकी सूचना सभी डीटीआे को दे दी जायेगी
िलये गये पांच महत्वपूर्ण निर्णय
ऑटो, स्कूली वाहन, मिनी बस चालकों के हितों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर विधिसम्मत कारवाई की जायेगी
स्कूली वाहनों के लिए सरकार नियमावली बनायेगी. दिल्ली, कर्नाटक के प्रावधानों को शामिल करने पर विचार होगा. कोर्ट के निर्णय पर नियमों को बनाया जायेगा.
गाड़ियों के फिटनेस पर लग रहे फाइन के संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से बात कर रास्ता निकाला जायेगा. जरूरत पड़ी तो कैबिनेट के माध्यम से निर्णय लेकर िवस से कानून में संशोधन कराया जायेगा.
हड़ताल समाप्त करने का स्वागत करता हूं. लोगों को हुई कठिनाई के लिए क्षमा प्रार्थी हूं. वाहन चालकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार तत्पर है. उन्हें अपनी समस्याएं उचित मंच पर रखनी चाहिए. यूनियन भी अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखें. ऐसे संवेदनशील मामले पर राजनीति से ऊपर जनहित के दायरे मे विचार करना चाहिए. -सरयू राय, मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक
न आश्वासन मिला, न सपोर्ट, जारी रहेगी जांच ओवरलोडिंग भी नहीं िकया जायेगा बर्दाश्त
वार्ता के बाद ऑटो चालकों ने भी खत्म की हड़ताल
क्या निकला
ऑटो चालकों के लिए
वाहनों में ओवरलोडिंग पर रोक रहेगी
सामान्य यात्री वाहन सीट के अनुसार यात्री बैठायेंगे. स्कूली वाहन डेढ़ गुणा ज्यादा बच्चों को बैठायेंगे
कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस व ब्लड ग्रुप की जांच के लिए लगेगा कैंप
संभव हो सके, तो ऑटो में डस्टबीन रखें चालक
सुरक्षा के लिए
सभी ऑटो के आगे चालक का नाम, मोबाइल नंबर व ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखना होगा
सेफ्टी व सिक्यूरिटी की दृष्टिकोण से स्कूली वाहनों में अलग कलर की पट्टी होगी
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