जमशेदपुर: राज्य के अल्पसंख्यक स्कूलों में भी बगैर टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास किये उम्मीदवारों की बहाली नहीं होगी. अगर किसी अल्पसंख्यक स्कूल में ऐसा किया जाता है, तो यह गलत है.
इसे बहाली के नियम के विपरीत माना जायेगा. उक्त बातें जिला शिक्षा अधीक्षक इंद्र भूषण सिंह ने कही. उन्होंने आगे कहा कि पिछले कई दिनों से इस तरह की बातें अलग-अलग माध्यम से सामने आ रही है कि सरकार ने बगैर टेट पास उम्मीदवार को भी अल्पसंख्यक स्कूलों में बहाल करने का आदेश दिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है.
बताया गया कि झारखंड सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के संचिका संख्या 8/वि- 1-56/2014- 957 के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए तय किये गये प्रावधान अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं किया जायेगा. लेकिन स्कूलों में शिक्षक या फिर सहायक शिक्षक की नियुक्ति सरकार द्वारा तय प्रावधान के अनुसार ही की जायेगी. यानी अल्पसंख्यक स्कूलों में भी बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता बीएड और टेट पास होना अनिवार्य है.
बताया गया है कि 5 अगस्त 2012 से पूर्व जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो गयी है, उन्हें टेट से मुक्त रखा गया है. लेकिन इसके बाद जो भी नियुक्ति हुई है और आगे होगी उन्हें टेट पास करना अनिवार्य है. सोमवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को एक पत्र लिख कर साफ किया कि बहाली में अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों को भी किसी प्रकार को कोई छूट नहीं दी जायेगी. पत्र के अनुसार अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों के लंबित वेतन को भी तत्काल जारी करने का आदेश दिया गया है.