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17 को होगा हाइकोर्ट में फैसला 18 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

जमशेदपुर :टेल्को वर्कर्स यूनियन का नये सिरे से चुनाव कराने के लिए प्रकाश कुमार की ओर से दाखिल (डायरी नंबर 7647 / 2018) याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 18 मई तय की है. सोमवार को जस्टिस कुरियन जोसेफ और एम सन्तानागौदर की खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान […]

जमशेदपुर :टेल्को वर्कर्स यूनियन का नये सिरे से चुनाव कराने के लिए प्रकाश कुमार की ओर से दाखिल (डायरी नंबर 7647 / 2018) याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 18 मई तय की है. सोमवार को जस्टिस कुरियन जोसेफ और एम सन्तानागौदर की खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान टीएमएल एंड ड्राइव लाइंस वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते की ओर से अधिवक्ता सह पूर्व अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और जेपी कामा ने पक्ष रखा. कहा कि यह मामला हाइकोर्ट के डबल बेंच में विचाराधीन है.

17 मई को सुनवाई की तिथि तय है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का कोई मतलब नहीं है. इस पर प्रकाश कुमार के अधिवक्ता ने कहा कि हाइकोर्ट में सुनवाई के कई प्रयास किये गये, लेकिन अब तक निराशा हाथ लगी है. अंतरिम आदेश की आड़ में यूनियन को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है. इस पर कोर्ट ने वर्तमान हालात जानना चाहा. प्रकाश कुमार के अधिवक्ता ने कहा िक वर्तमान में कोई वैध यूनियन काम नहीं कर रही है.

एक अवैध यूनियन फर्जी तरीके से काम कर रही है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई के ठीक दूसरे दिन 18 मई को सुनवाई की तिथि सुनिश्चित की. यूनियन के आंतरिक मामला से कोई लेना देना नहीं : प्रबंधन का पक्ष रख रहे पूर्व एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा की हमें यूनियन के आंतरिक मामला से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन केवल इतना कहना चाहता हूं कि टेल्को वर्कर्स यूनियन का निबंधन रद्द हो गया है. पहले उच्च न्यायालय में मामला का निपटारा होने दीजिये. इस पर कोर्ट ने यह कहते हुए आदेश जारी किया कि 17 मई नजदीक ही है.

इसलिए 17 को हाइकोर्ट प्रकाश कुमार की ओर से दायर स्टे वेकेटिंग आइए (इंटरलोकेटिंग अप्लिकेशन ) पर निर्णय करें. जिसके बाद जो भी निर्णय होगा, उसपर 18 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर निर्णय पारित किया जायेगा. हालांकि गुरमीत सिंह तोते के अधिवक्ता ने कहा 17 के आदेश के बाद इन्हें फ्रेश फाइलिंग के लिये कहा जाये, लेकिन कोर्ट ने हाइकोर्ट में 17 मई के निर्णय पर 18 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दी.

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