भूमि एवं वन राजस्व प्रकरण पर कार्यशाला का आयोजन
Published by : VIKASH NATH Updated At : 03 Dec 2025 9:08 PM
समाहरणालय सभागार में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त पवन कुमार की अध्यक्षता में राजस्व, भूमिधारण, किरायेदारी और वन भूमि से जुड़े मामलों पर कार्यशाला लगी
संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कार्य करें अधिकारी 3 हैज 111- कार्यशाला में उपस्थित आयुक्त, डीसी व अन्य अधिकारी हजारीबाग. समाहरणालय सभागार में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त पवन कुमार की अध्यक्षता में राजस्व, भूमिधारण, किरायेदारी और वन भूमि से जुड़े मामलों पर कार्यशाला लगी. कार्यशाला के माध्यम से भू-राजस्व एवं भूमि सुधार संबंधी विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गयी. कार्यशाला में द बिहार टेंट्स होल्डिंग (मेंटेनेंस ऑफ़ रिकॉर्डस) एक्ट, 1973 की धारा 14, 15, 16 एवं 18 के अंतर्गत रिकॉर्ड अनुरक्षण, धारणाधिकार की पुष्टि तथा राजस्व अभिलेखों के संशोधन पर चर्चा की गयी. सीएनटी एक्ट, 1908 की धारा 46 और 49 में भूमिहस्तांतरण प्रतिबंध, अवैध रूपांतरण और पुश्तैनी भूमि संरक्षण से जुड़े मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. साथ ही बीएलआर एक्ट, 1950 की धारा 4(एच) के तहत अवैध कब्जा, जमाबंदी रद्दीकरण एवं पुनर्वितरण संबंधी मामलों की प्रगति पर भी समीक्षा हुई. जेबीसीए, फॉरेस्ट एक्ट और खासमहल अधिनियमों से संबंधित केस–हिस्ट्री प्रस्तुत कर वन भूमि विवाद, अतिक्रमण और सीमांकन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गयी. आयुक्त पवन कुमार ने विभागीय समन्वय और समयबद्ध निपटान पर जोर देते हुए कहा कि भूमि विवादों में देरी आम नागरिकों को सीधे प्रभावित करती है, अतः सभी अधिकारी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कार्य करें. बैठक में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह, उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद, अपर सम्हर्ता संतोष कुमार सिंह अनुमंडल पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










