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साक्ष्य के अभाव में दो आरोपी रिहा

Updated at : 17 Jul 2025 11:20 PM (IST)
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साक्ष्य के अभाव में दो आरोपी रिहा

एनडीपीएस एक्ट के आरोपी थे

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हजारीबाग. एनडीपीएस एक्ट के दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. यह फैसला सिविल कोर्ट के चतुर्थ जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत से गुरुवार को सुनाया गया. रिहा होने वालों में लातेहार निवासी अनूप केसरी एवं चौपारण निवासी गणेश केसरी शामिल हैं. इनके विरुद्ध चौपारण थाना में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले के तहत दोनों आरोपियों की मोटरसाइकिल से करीब पांच किलो अफीम की बरामदगी दिखायी गयी थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह एवं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोप सिद्ध नहीं होने की स्थिति में दोनों आरोपियों को रिहा कर दिया गया.

विधायक ने सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया

टाटीझरिया. टाटीझरिया एनएच-522 मुख्य सड़क से टाटीझरिया प्रखंड कार्यालय परिसर तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास मांडू विधायक तिवारी महतो ने गुरुवार को किया. इस एक किलोमीटर सड़क का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना के तहत करीब एक करोड़ की लागत से किया जायेगा. मौके पर विधायक ने कहा कि काफी समय से यहां के लोग इस सड़क का निर्माण कराने की मांग कर रहे थे. उन्होंने संवेदक को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया. मौके पर संतोष मंडल, मुखिया सुरेश यादव, कैलाशपति सिंह, सुरेश कुशवाहा, मिथिलेश पाठक, उपेंद्र पांडेय, महेश अग्रवाल, होपन सिंह, रजनीकांत चौधरी, बबलू सिन्हा, हजारी जायसवाल, झुनझुन गुप्ता, परमेश्वर यादव सहित अन्य मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUNIL PRASAD

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By SUNIL PRASAD

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