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अफीम तस्करी में तीन आरोपियों को 15 साल की सजा

Updated at : 19 Jul 2025 11:02 PM (IST)
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अफीम तस्करी में तीन आरोपियों को 15 साल की सजा

सभी आरोपियों पर एक-एक लाख का जुर्माना

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हजारीबाग. हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश चतुर्थ ओंकारनाथ चौधरी की अदालत ने शनिवार को अफीम तस्करी के तीन आरोपियों को 15-15 साल की सजा सुनायी है. साथ ही तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने एनडीपीएस केस संख्या 26/2023 में सजा पर सुनवाई करते हुए सैय्यद आमीर हुसैन (पिता जाकिर हुसैन, नगड़ी, रांची), सुलेमान सोई एवं निर्मल सोई (पिता हबील सोई, जिला खूंटी) को एनडीपीएस की धारा 18 बी के तहत दोषी करार दिया. जुर्माना नहीं देने पर एक-एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. एक जुलाई 2023 को चरही थाना प्रभारी ने गुप्त सूचना पर कार से चार किलो अफीम के साथ तीनों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में चरही थाना कांड संख्या 48/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर तीनों आरोपियों को जेल भेजा गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से डीएसपी अनुज उरांव समेत 11 गवाहों की गवाही करायी गयी. साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट सहित 11 साक्ष्य प्रस्तुत किये गये. अभियोजन पक्ष की ओर से मीनाक्षी कंडुलना ने दलील दी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध सिंह ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUNIL PRASAD

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