हजारीबाग में शैक्षणिक संस्थानों के समीप की दुकानों व गुमटियों में छापा, तंबाकू उत्पाद जब्त
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 25 Sep 2023 12:36 PM
तंबाकू उत्पादों को बिक्री करने वाले दुकानदारों से कोटपा एक्ट के तहत् 2200 रुपये एवं आसपास गन्दगी फैलाने के एवज में 500 रुपये का आर्थिक दंड लगाया.
ऑपरेशन नार्को स्ट्राइक के तहत प्रशिक्षु आइएएस समाहर्ता सुलोचना मीणा, उपायुक्त नैन्सी सहाय, एवं नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर शनिवार को शैक्षणिक संस्थानों के आसपास की दुकानों, गुमटियों में छापामारी अभियान चलाया गया. उन्होंने कहा कि नशा तस्करी में लिप्त लोगों, प्रतिबंधित क्षेत्रों में नशीली वस्तुओं, पदार्थों की बिक्री कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जायेगी. आइएएस मीणा ने सख्त निर्देश दिए हैं कि स्कूल, कालेजों की 100 मीटर परिधि में तंबाकू व गुटखा नहीं बिकेगा. तंबाकू, गुटखा बेचने मिलने पर दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
आइएएस मीणा ने 23 सितंबर को आपरेशन नार्को स्ट्राइक का शुभारंभ किया. नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त विपिन, अनिल एवं टीम के साथ संत कोलंबस कॉलेज, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, प्लस टू गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के आसपास स्थित दुकानों, गुमटियों, ठेला में छापेमारी कर काफ़ी मात्रा में तंबाकू उत्पादों को जब्त किया. तंबाकू उत्पादों को बिक्री करने वाले दुकानदारों से कोटपा एक्ट के तहत् 2200 रुपये एवं आसपास गन्दगी फैलाने के एवज में 500 रुपये का आर्थिक दंड लगाया.
अभियान का उद्देश्य के बारे में आइएएस मीणा ने बताया कि स्कूली बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों व तंबाकू से दूर रखने के उद्देश्य से स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षा संस्थानों के आसपास 100 मीटर के दायरे में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटका, पान मसाला की ब्रिकी करने वाले लोगों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.
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