प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम-पता अनिवार्य

Updated:
विज्ञापन
प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम-पता अनिवार्य

मीडिया कोषांग की बैठक में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को दिये गये अहम निर्देश

विज्ञापन

हजारीबाग. नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 को लेकर मीडिया कोषांग की बैठक शुक्रवार को हुई. बैठक की अध्यक्षता नोडल पदाधिकारी, मीडिया कोषांग सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार ने की. बैठक में सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार के अलावा जिले के विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालक, मुद्रक एवं प्रकाशक उपस्थित थे. इस दौरान नोडल पदाधिकारी ने निर्वाचन से जुड़े प्रचार-प्रसार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी निर्वाचन पंपलेट, पोस्टर तथा प्रचार सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम एवं पता अंकित होना अनिवार्य है. नियमों के उल्लंघन की स्थिति में छह माह तक का कारावास व जुर्माना का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार किसी भी चुनावी पंपलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहींं किया जा सकता, जब तक प्रकाशक की पहचान हस्ताक्षरित घोषणा के साथ दो परिचित व्यक्तियों द्वारा सत्यापित नहीं हो. सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया. इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस या वॉयस मैसेज के माध्यम से राजनीतिक विज्ञापन प्रसारित करने से पूर्व एनेक्सर ए में जिला स्तरीय मीडिया एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) को आवेदन देना अनिवार्य बताया गया. बैठक के अंत में निष्पक्ष चुनाव में सहयोग की अपील की गयी.

विज्ञापन
Sunil Prasad

लेखक के बारे में

By Sunil Prasad

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola