पहले दिन एक भी नामांकन नहीं

मेयर के लिए एक और वार्ड पार्षद के लिए 63 प्रपत्र बिके
हजारीबाग. नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन के पहले दिन किसी भी अभ्यर्थी ने नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया. हालांकि गुरुवार को महापौर के लिए एक और वार्ड पार्षद पद के लिए 63 लोगों ने नामांकन पर्चा खरीदा. वार्ड एक से छह, वार्ड दो से चार, वार्ड पांच से पांच, वार्ड छह से तीन, वार्ड 10 से पांच, वार्ड 11 से दो, वार्ड 12 से दो, वार्ड 13 से एक, वार्ड 14 से तीन, वार्ड 15 से दो, वार्ड 16 से दो, वार्ड 17 से दो, वार्ड 18 से दो, वार्ड 20 से एक, वार्ड 21 से तीन, वार्ड 23 से दो, वार्ड 24 से एक, वार्ड 26 से एक, वार्ड 27 से एक, वार्ड 28 से तीन, वार्ड 29 से एक, वार्ड 30 से दो, वार्ड 31 से तीन, वार्ड 32 से तीन, वार्ड 33 से एक, वार्ड 34 से दो, वार्ड 35 से दो, वार्ड 36 से दो अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा खरीदा.
छह फरवरी तक शस्त्र जमा करने का आदेश
हजारीबाग. नगरपालिका चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने शस्त्र अधिनियम 1962 की धारा 46 (21) के तहत जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को छह फरवरी 2026 तक अपना शस्त्र अनिवार्य रूप से जमा करने का निर्देश दिया है. जिले के सभी लाइसेंसधारी अपना शस्त्र संबंधित थाना, ओपी तथा अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करेंगे. शस्त्र जमा करने के समय थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी या शस्त्र विक्रेता द्वारा शस्त्र लेकर अनुज्ञप्तिधारी को पावती रसीद दी जायेगी. शस्त्र जमा से संबंधित प्रतिवेदन जिला शस्त्र शाखा को भेजा जायेगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शस्त्र विधिवत रूप से अनुज्ञप्ति धारियों को वापस कर दिये जायेंगे. जिला प्रशासन ने निर्देश का सख्ती से अनुपालन करने की अपील की है.प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
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