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90 दिनों से अधिक लंबित म्यूटेशन स्वीकार्य नहीं होंगे

Updated at : 23 Jul 2025 11:37 PM (IST)
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90 दिनों से अधिक लंबित म्यूटेशन स्वीकार्य नहीं होंगे

राजस्व विभाग से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा बैठक में डीसी ने कहा

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हजारीबाग. उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने बुधवार को राजस्व विभाग से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा बैठक की. इसमें पीजी पोर्टल, भू-मापी, म्यूटेशन, दाखिल-खारिज, सो-मोटो म्यूटेशन, ई-रिवेन्यू कोर्ट, आरसीएमएस रिपोर्ट, ऑनलाइन लगान केस, परिशोधन पोर्टल और जमाबंदी रद्दीकरण से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार और पीजी पोर्टल से प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निष्पादन किया जाये. भू-मापी मामलों को गंभीरता से लें और 90 दिनों से अधिक लंबित प्रकरणों का तुरंत निपटारा करें. तकनीकी अड़चनों के कारण लंबित मामलों की रिपोर्ट अलग से भेजने को कहा गया. परिशोधन मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखते हुए प्राथमिकता दें. ई-रिवेन्यू कोर्ट के तहत लंबित वादों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाये. उपायुक्त ने कहा कि 90 दिनों से अधिक लंबित म्यूटेशन स्वीकार्य नहीं होंगे. अस्वीकृत मामलों में पूर्ण विवरणी अनिवार्य रूप से संलग्न की जाये. सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ नियमित समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया गया. बैठक में अपर समाहर्ता, बरही अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUNIL PRASAD

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SUNIL PRASAD is a contributor at Prabhat Khabar.

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