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अपहरण व हत्या मामले में दो को उम्रकैद

Updated at : 05 Jul 2025 11:01 PM (IST)
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अपहरण व हत्या मामले में दो को उम्रकैद

डॉक्टर को क्लिनिक से उठा ले गये थे, पिंडारकोम जंगल में मिला था शव

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हजारीबाग. सिविल कोर्ट के सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश बीके सिंह की अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा सुनायी है. सजा पाने वालों में कटकमदाग थाना क्षेत्र के कुसुंभा निवासी रौशन यादव और मुकेश यादव शामिल है. फैसले के मुताबिक दोनों आरोपियों को धारा 302 के तहत उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 364 में 10 साल सजा और 10 हजार जुर्माना एवं धारा 102 में पांच वर्ष और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. दोनों आरोपियों पर कटकमदाग में प्राइवेट प्रैक्टिशनर डॉ अभिजीत राय की अपहरण कर हत्या का आरोप सिद्ध होने के बाद सजा मुकर्रर्र की गयी. यह मामला कटकमदाग थाना कांड संख्या 129-2022 के तहत दर्ज था. आरोप था कि उक्त दोनों आरोपी चिकित्सक को 26 जून 2022 को उनके क्लिनिक से दिन में उठा ले गये थे. इस संबंध में मृतक के भाई मीलोन राय के बयान पर कटकमदाग थाना में मामला दर्ज किया गया था. एफआइआर में मीलोन रॉय ने कहा था कि दोनों अपराधी 25 जून 2022 को दोपहर करीब 12.30 बजे डिस्पेंसरी पहुंचे और मेरे भाई को सफेद रंग की गाड़ी में बैठा कर ले गये. बाद में भाई डॉ अभिजीत राय का शव पिंडारकोम जंगल से बरामद किया गया. इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मीनाक्षी कंडुलना ने मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ अजय भेंगरा समेत 14 गवाहों का परीक्षण कराया. अदालत ने सभी गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर यह सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUNIL PRASAD

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By SUNIL PRASAD

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