होल्डिंग टैक्स में छूट का लाभ लेने के लिए बचे हैं पांच दिन

Updated at : 24 Jun 2024 7:00 PM (IST)
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होल्डिंग टैक्स में छूट  का लाभ  लेने के लिए  बचे हैं पांच दिन

नगर निगम क्षेत्र के होल्डिंग धारियों को 30 जून तक बकाया होल्डिंग टैक्स जमा करने पर सरकार ने पांच से दस प्रतिशत की छूट दी है.

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10916 होल्डिंगधारियों ने छूट अवधि में टैक्स जमा कर बचाया 27.63 लाख रुपयेप्रतिनिधि, हजारीबाग

नगर निगम क्षेत्र के होल्डिंग धारियों को 30 जून तक बकाया होल्डिंग टैक्स जमा करने पर सरकार ने पांच से दस प्रतिशत की छूट दी है. यह छूट वित्तीय वर्ष 2024-25 के बकाया होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले सीनियर सिटीजन, महिला, दिव्यांग और सैनिक को दी है. छूट की अवधि तक बकाया टैक्स जमा करनेवाले 10916 होल्डिंग धारियों ने इस छूट का लाभ उठाया है. इन होल्डिंग धारियों ने करीब 27.63 लाख रुपये का होल्डिंग टैक्स बचत की है. निगम के 36 वार्डों में 33 हजार होल्डिंगधारी हैं. इन होल्डिंग धारियों से चालू वित्तीय वर्ष में करीब 7.91 करोड़ रुपये का लक्ष्य है. इसमें अब तक करीब 4.91 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है.

पांच दिन बचे हैं छूट की अवधि :

होल्डिंग धारियों के लिए वित्तीय वर्ष का बकाया टैक्ट जमा करने पर छूट का लाभ मिलेगा. यह लाभ 30 जून तक ही दी जायेगी. होल्डिंग धारियों के पास छूट का लाभ उठाने के लिए महज पांच दिन ही बचे हैं. होल्डिंग टैक्स वसूली ऐजेंसी जन सुविधा केंद्र का शाखा प्रबंधक सुजित मिश्रा ने बताया कि पूर्ण आवासी भवन पर दस प्रतिशत और व्यवसायिक भवन में पांच प्रतिशत की छूट होल्डिंग टैक्स जमा करने पर दी जायेगी.

जून के बाद एक प्रतिशत देना होगा जुर्माना :

छूट अवधि 30 जून समाप्त होते ही एक जुलाई से होल्डिंग धारियों को बकाया होल्डिंग टैक्स पर एक प्रतिशत जुर्माना राशि के रूप में लिया जायेगा. यह विलंब शुल्क प्रतिमाह एक प्रतिशत की दर से बढ़ेगी. यह राशि पूरी बकाया अवधि से ली जायेगी.

कोट

होल्डिंग टैक्स जमा करने पर सरकार की ओर से दिये जानेवाले छूट का लाभ सभी होल्डिंग धारियों को उठाना चाहिए. सभी होल्डिंग धारियों को निर्धारित समय पर होल्डिंग टैक्स जमा करना चाहिए.

-शैलेंद्र कुमार लाल, नगर आयुक्त.B

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