बगैर लाइसेंस लॉज और हॉस्टल संचालित करने पर होगी कार्रवाई

Updated:
विज्ञापन

हजारीबाग. शहरी क्षेत्र में बगैर लाइसेंस के चल रहे हॉस्टल और लॉज पर नगर निगम कार्रवाई करेगा. निगम क्षेत्र अंतर्गत आनेवाले धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, होटल, हॉस्टल, लॉज के

विज्ञापन

हजारीबाग. शहरी क्षेत्र में बगैर लाइसेंस के चल रहे हॉस्टल और लॉज पर नगर निगम कार्रवाई करेगा. निगम क्षेत्र अंतर्गत आनेवाले धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, होटल, हॉस्टल, लॉज के लिए अनुज्ञप्ति नियमावली 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करना अनिवार्य है. निगम की टीम ने बुधवार को बाबू गांव चौक और कृष्णापुरी में औचक निरीक्षण किया. इस दौरान टीम ने करीब 30 लॉज और हॉस्टल का भौतिक निरीक्षण किया. इस दौरान संचालकों को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. निरीक्षण में अनिल पांडेय, उपेंद्र कुमार, सूरज कुमार एवं उदय राम शामिल थे.

नगर आयुक्त ने दी सख्त चेतावनी

नगर आयुक्त ने जारी निर्देश में कहा है कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लॉज और हॉस्टल चल रहे हैं, वे जल्द से जल्द नगर निगम से अपनी आधिकारिक अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त कर लें. निर्धारित समय के अंदर अनुज्ञप्ति नहीं लेने वाले संचालकों के खिलाफ नगर निगम सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा.

आपके शहर में

विज्ञापन
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola