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गुमला में 34 घंटे तक रहेगी सख्त रहेगी पाबंदी, जिले में पांचवीं बार लगेगा वीकेंड लॉकडाउन

रविवार को सभी दुकानें (सब्जी-फल- किराना, मिठाई, खाद्य पदार्थ की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे दवा दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी-एलपीजी ऑउटलेट पूर्व की तरह खुले रहेंगे. रेस्तरां से होम डिलिवरी और टेक होम की सुविधा उपलब्ध रहेगी. राष्ट्रीय और स्टेट हाइवे वाले ढाबे, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस भी खुले रहेंगे. दूध विक्रय केंद्र को बंद से मुक्त रखा गया है.

गुमला : स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के लिए जारी दिशा-निर्देश के अनुसार 10 जुलाई को पांचवीं बार गुमला जिले में वीकेंड लॉकडाउन लगेगा. उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने कहा कि सोमवार सुबह 06 बजे से रात्रि 08 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी. इस अवधि में कोविड-19 के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है. 10 जुलाई शनिवार रात्रि 08 बजे से सोमवार 12 जुलाई सुबह 06 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है.

रविवार को सभी दुकानें (सब्जी-फल- किराना, मिठाई, खाद्य पदार्थ की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे दवा दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी-एलपीजी ऑउटलेट पूर्व की तरह खुले रहेंगे. रेस्तरां से होम डिलिवरी और टेक होम की सुविधा उपलब्ध रहेगी. राष्ट्रीय और स्टेट हाइवे वाले ढाबे, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस भी खुले रहेंगे. दूध विक्रय केंद्र को बंद से मुक्त रखा गया है.

उपायुक्त ने जिले वासियों से उक्त जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि शनिवार रात 08 बजे से सोमवार सुबह 06 के बीच में दूध विक्रय केंद्र, दवा की दुकानें, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे. किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा संबंधी कार्य छोड़ कर अन्य किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. शादी-विवाह समारोह तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति है.

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