ePaper

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

Updated at : 24 May 2024 9:45 PM (IST)
विज्ञापन
दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया

विज्ञापन

गुमला. एडीजे वन प्रेम शंकर की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के आरोपी सेरेंगदाग लोहरदगा निवासी सुभाष उरांव को 10 साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकती है. पीड़िता ने थाना में अभियुक्त के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त सुभाष उरांव से उसकी जान-पहचान हो गयी थी. इसके बाद दोनों फोन में बात करते थे. अभियुक्त ने उसे मिलने के लिए लरंगो बाजारटांड बुलाया. युवती के वहां जाने पर अभियुक्त ने उसे बाजार से कुछ दूरी पर ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया और धमकी दी कि घर में किसी को कुछ नहीं बताना नहीं, तो अंजाम बुरा होगा. इसके बाद पीड़िता ने डर से घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया. इधर, अभियुक्त छह जुलाई 2023 को उसे दोबारा लरंगो बाजारटांड बुलाया और बोला नहीं आओगी, तो तुम्हारा गलत फोटो वायरल कर देंगे. इसके बाद पीड़िता पुन लरंगो बाजारटांड़ चली गयी, जहां अभियुक्त ने फिर जबरन दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को सारी जानकारी दी. इसके बाद पीड़िता ने थाना पहुंच कर प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola