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छठ घाट व तालाबों में प्लास्टिक और थर्माकॉल पर प्रतिबंध

छठ घाट व तालाबों में प्लास्टिक और थर्माकॉल पर प्रतिबंध

प्रतिनिधि, गुमला गुमला जिले में छठ महापर्व को लेकर विधि-व्यवस्था, लोक-शांति एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बसिया, चैनपुर एवं गुमला अनुमंडल के एसडीओ द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है. जारी आदेश के अनुसार सभी छठ घाटों एवं पूजा स्थलों पर सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा की समुचित व्यवस्था की जायेगी. श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने देने के लिए तट से चार फीट की दूरी तक रस्सी, बांस, टायर या ट्यूब की सहायता से बैरिकेडिंग या मार्किंग की व्यवस्था होगी. घाटों पर ध्वनि प्रसारण प्रणाली, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और बिजली मिस्त्री की प्रतिनियुक्ति होगी. पूजा से पहले एवं बाद में छठ समितियों द्वारा घाटों की साफ-सफाई की जायेगी तथा प्लास्टिक और थर्माकॉल के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. भीड़-भाड़ एवं भगदड़ से बचाव के लिए प्रत्येक समिति अपने स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति करेगी. जिनकी सूची अनुमंडल कार्यालय एवं संबंधित थाना को उपलब्ध करने के लिए कहा गया है. प्रत्येक छठ घाट पर आपातकालीन स्थिति के लिए मोटी रस्सी, टायर-ट्यूब, नाव एवं गोताखोरों की व्यवस्था रहेगी. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित किये जायेंगे. सभी थाना प्रभारी, बीडीओ एवं अंचलाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र के छठ घाटों का भौतिक सत्यापन कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं इसकी जानकारी अनुमंडल कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.

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