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नामांकन दो जनवरी से और चुनाव 11 जनवरी को

चेंबर चुनाव. नामांकन पत्र का शुल्क 100 व नामांकन शुल्क 800 रुपये

गुमला. गुमला चेंबर ऑफ काॅमर्स के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. मुख्य चुनाव पदाधिकारी व सहायक चुनाव पदाधिकारियों ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है. दो जनवरी से तीन जनवरी तक नामांकन पत्रों की बिक्री व नामांकन शुरू हो जायेगा. मुख्य चुनाव पदाधिकारी अमित माहेश्वरी ने कहा है कि चार जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच, पांच जनवरी को नाम वापसी व पांच जनवरी को उम्मीदवारों के बीच क्रमांक का वितरण किया जायेगा. वोटिंग व मतगणना 11 जनवरी को होगी. मतदान व मतगणना नगर भवन में होगा. जबकि चुनाव के अन्य कार्यक्रम बस स्टैंड स्थित होटल सिद्धी विनायक स्थित चेंबर कार्यालय में होगा. पूरे चुनाव प्रक्रिया की देख-रेख के लिए झारखंड चेंबर से दो पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गयी है, जिसमें क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रमेश कुमार चीनी व पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष महेश कुमार लाली हैं. जबकि सहायक चुनाव पदाधिकारी में पवन अग्रवाल, दामोदर कसेरा डीके, अनमोल कुमार गुप्ता, हिमांशु केशरी, दिनेश अग्रवाल व राजेश कुमार सिंह हैं. अमित माहेश्वरी ने कहा है कि इस बार चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी चुनाव पदाधिकारी के समक्ष एक शपथ पत्र भरेंगे, जिसमें उल्लेखित होगा कि यदि वे चुनाव में जीत हासिल करते हैं, तो चेंबर व व्यापारी हित में चेंबर के सभी बैठकों, कार्यक्रमों एवं क्रियाक्लापों में हर समय जब चेंबर को उनकी आवश्यकता होगी. सशरीर उपस्थित होकर चेंबर में अपना योगदान देंगे. योगदान नहीं देने की स्थिति में कार्यकारिणी समिति से स्वतः उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी. नामांकन पत्र का शुल्क 100 रुपये है. उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर तक वोटरों की सूची जो बनी है, उसके अनुसार 801 वोटर हैं, जिसमें 197 आजीवन सदस्य व 604 साधारण सदस्य हैं. 30 दिसंबर तक वोटरों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है.

नामांकन में 800 व जमानत राशि 1500 रुपये लगेगा

सहायक चुनाव पदाधिकारी दामोदर कसेरा व अनमोल गुप्ता ने बताया कि आम चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी से नामांकन शुल्क आठ सौ रुपये व जमानत 1500 सौ रुपये लिया जायेगा, जो प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे. उनकी जमानत राशि वापस कर दी जायेगी और जो नाम वापस लेंगे. उनकी भी जमानत राशि वापस कर दी जायेगी. नामांकन पत्र में किसी भी तरह की त्रुटि पाये जाने पर नामांकन पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिनका सिर्फ जमानत राशि ही वापस होगी. कार्यकारिणी समिति के चुनाव के लिए वोटरों को 21 मत देना अनिवार्य है. कम या अधिक मत देने पर मतपत्र रद्द हो जायेगा. पूर्व की भांति ही चुनाव गुटों में टीम लीडर के नाम की सहमति पत्र भर कर प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे. किसी स्थिति में दल-बदल नहीं करेंगे. दल-बदल करने वाले प्रत्याशी की सदस्यता स्वतः रद्द हो जायेगी. चुनाव लड़ने के लिए किसी भी गुट को बनाने में न्यूनतम 11 सदस्य का होना अनिवार्य है. उन्हें किसी भी गुट के साथ प्रचार-प्रसार करने की स्वीकृति प्रदान नहीं है. निर्दलीय प्रत्याशी का अधिकार स्वतंत्र होगा. वह निर्दलीय रूप से ही अपना प्रचार-प्रसार भी अलग करेंगे. 21 निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव होने के बाद जिस गुट के पास बहुमत का आंकड़ा 11 या उससे अधिक होगा. उसी टीम के अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से अन्य पदाधिकारी का चयन करने का अधिकार होगा. अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होगा. बहुमत वाली टीम के अध्यक्ष द्वारा चयनित पदाधिकारी एवं समस्त निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा.

वोटर सूची का प्रकाशन आज : राजेश

राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि मतदाता सूची का प्रकाशन 29 दिसंबर को हो गया है. अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर किया जायेगा. इसके बाद मतदाता सूची में किसी प्रकार की गलती का सुधार नहीं किया जायेगा. अतः सभी व्यापारी उक्त दोनों तिथि को समय अपराह्न तीन बजे से पांच बजे तक स्थान बस स्टैंड स्थित चेंबर कार्यालय गुमला में आकर अपना-अपना नाम व प्रतिष्ठान का नाम देख लेंगे. मतदाता सूची एवं चुनाव हेतु नामांकन पत्र भी बस स्टैंड स्थित चेंबर कार्यालय गुमला से प्राप्त किया जा सकेगा. नामांकन में एक प्रस्तावक, एक समर्थक व उम्मीदवार का हस्ताक्षर होगा.

चुनाव निष्पक्ष कराया जायेगा : पर्यवेक्षक

पर्यवेक्षक रमेश कुमार चीनी व महेश कुमार लाल ने कहा है कि चेंबर का चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष हो. इसका पूरा ख्याल रखा जायेगा. चेंबर चुनाव की निगरानी भी ईमानदारी के साथ की जायेगी. मतदान के समय पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड व वोटर कार्ड लाना अनिवार्य है. साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि चुनाव जीतने व हारने के बाद कोई भी व्यापारी एक-दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेंगे. चेंबर की गरिमा को बनाये रखने का पूरा प्रयास होगा. उम्मीदवारों से अपील है कि आप खुल कर चुनाव मैदान में आयें.

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Prabhat Khabar News Desk
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