स्कूल से लौट रही 14 वर्षीय छात्रा का अपहरण, पिस्तौल दिखाकर दुष्कर्म; आरोपी को 15 साल की सजा
गुमला कोर्ट | Prabhat Khabar Network
गुमला सिविल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 15 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जानिए क्या है पूरा मामला.
गुमला. गुमला सिविल कोर्ट के एडीजे-एक प्रेम शंकर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी किशोर को 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला भरनो थाना क्षेत्र का और घटना 26 नवंबर 2016 की है.
पिस्तौल दिखाकर नाबालिग से दुष्कर्म
अभियोजन के अनुसार 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा स्कूल से अपने घर लौट रही थी. इस दौरान आरोपी किशोर ने उसका अपहरण कर लिया और उसे जंगल की ओर ले गया व पिस्तौल का भय दिखाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया. घटना के बाद पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजन उसे लेकर भरनो थाना पहुंचे, जहां लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
दोषी को 15 साल की सजा
मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया. दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने आरोपी को 15 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
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लेखक के बारे में
By दुर्जय पासवान
दुर्जय पासवान ने वर्ष 2001 से पत्रकारिता की शुरुआत की. दैनिक जागरण में दो साल काम करने के बाद 2003 में वे प्रभात खबर से जुड़े. इसके साथ ही नयी दुनिया अखबार, प्रहार मैगजीन में भी अपनी सेवा दी. इसके बाद 2010 में वे दैनिक भास्कर गुमला का ब्यूरो इंचार्ज के रूप में काम शुरू किये. भास्कर में पांच साल सेवा देने के बाद दोबारा 2014 में प्रभात खबर में ब्यूरो इंचार्ज के रूप में वापसी की. तब से अबतक प्रभात खबर से जुड़े हुए हैं. उन्होंने नक्सलियों से जुड़ी खबरें, नक्सली घटनाएं, ग्राउंड रिपोर्ट, प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों की खोज से संबंधित खबरों पर अच्छा काम किया. इन्हीं खबरों ने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में पहचान दी. दुर्जय पासवान बहुत लगन से अपना सभी काम का पूरा करते हैं.
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