13.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

जिला से मिले निर्देश की अवहेलना कर रहा प्रखंड प्रशासन

मनरेगा में निबंधित वेंडरों से बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी की वसूली का मामला

गुमला. सदर प्रखंड गुमला में मनरेगा में निबंधित वेंडरों से बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी की वसूली के मामले में प्रखंड प्रशासन कुछ वेंडरों पर मेहरबान है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि संबंधित पदाधिकारियों ने वेंडरों से बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी की वसूली मामले में किसी प्रकार की जानकारी देने से इंकार कर दिया. इस मामले में जब बीपीओ जास्मिन केरकेट्टा,. एकाउंटेंट सोबिया फिरदौस व प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (बीपीआरओ) संजय सुरीन ने जानकारी देने से टालमटोल किया. मालूम हो कि उप विकास आयुक्त कार्यालय सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा कोषांग) गुमला द्वारा सदर प्रखंड कार्यालय गुमला में मनरेगा में निबंधित 10 मनरेगा वेंडरों से बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी की वसूली के लिए बीडीओ के नाम पत्र जारी किया गया है. पत्र में वेंडरों से एक सप्ताह के अंदर बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी जमा कराने का निर्देश दिया गया. साथ ही बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी जमा नहीं करने वाले वेंडरों को काली सूची में डालने व सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी भी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था. इस संबंध में प्रभात खबर में प्रमुखता से खबर भी प्रकाशित की गयी. इसके बाद अधिकांश वेंडरों द्वारा बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी तो जमा कर दिया गया. लेकिन कुछ वेंडर ऐसे भी हैं, जिन्होंने अब तक बकाया राशि जमा नहीं करायी.

डीडीसी ने कहा

डीडीसी दिलेश्वर महतो ने कहा कि मनरेगा में निबंधित वेंडरों से बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी की वसूली के लिए पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिये गये हैं. बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी जमा नहीं करने वाले वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जायेगा और उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel