पत्नी की हत्या का दोषी ठहरा पति, 16 को सजा की सुनवाई

पत्नी की हत्या का दोषी ठहरा पति, 16 को सजा की सुनवाई
प्रतिनिधि, गुमला करीब नौ साल पुराने पत्नी हत्या मामले में अदालत ने आरोपी पति श्याम रौतिया को दोषी करार दिया है. एडीजे-3 भूपेश कुमार की अदालत ने बरवे नगर निवासी श्याम रौतिया को अपनी पत्नी पार्वती देवी की हत्या का जिम्मेदार माना. अभियोजन के अनुसार 12 जुलाई 2017 को शराब के नशे में उसने पत्नी पर टांगी से हमला किया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद मृतका के पिता किशोर रौतिया ने दामाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. ग्रामीणों के बयान में भी सामने आया कि आरोपी नशे की हालत में पत्नी से झगड़ा कर रहा था और विवाद बढ़ने पर उसने हमला कर दिया. विस्तृत सुनवाई, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने हत्या का दोष सिद्ध किया. अब 16 जून को सजा की अवधि तय करने के लिए सुनवाई होगी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










