लंबित म्यूटेशन के मामलों का शीघ्र निष्पादन करें : डीसी

Updated at : 18 Jul 2025 10:15 PM (IST)
विज्ञापन
लंबित म्यूटेशन के मामलों का शीघ्र निष्पादन करें : डीसी

जिला स्तरीय राजस्व समन्वय समिति की बैठक

विज्ञापन

गुमला. जिला स्तरीय राजस्व समन्वय समिति गुमला की बैठक उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय चंदाली में हुई. बैठक में ऑनलाइन म्यूटेशन, ऑनलाइन लगान वसूली, भूमि सीमांकन, परिशोधन पोर्टल, रेवेन्यू कोर्ट, दाखिल-खारिज, पीएम किसान योजना, प्राकृतिक आपदा राहत व्यय, प्रमाण पत्रों की निर्गत प्रक्रिया व जन शिकायतों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गयी. ऑनलाइन म्यूटेशन के मामलों की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला अंतर्गत विभिन्न अंचलों से कुल 33,993 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 33,023 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है. लगान वसूली की समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में अब तक पांच लाख, 20 हजार, 203.86 रुपये बतौर लगान वसूली की जा चुकी है. रेभेन्यू कोर्ट मामलों की समीक्षा में बताया गया कि 16 जुलाई 2025 तक कुल 4766 मामलों में से 3831 मामलों का निष्पादन किया गया है, जबकि पूर्ववर्ती माह में 4679 में से 3811 मामलों का निबटारा हुआ था. दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा में बताया गया कि वित्तीय वर्षों 2023-24, 2024-25 व 2025-26 के अंतर्गत उत्तराधिकारी म्यूटेशन के कुल 383 में से 194 मामलों का निष्पादन व 161 मामलों को अस्वीकृत किया गया, जबकि 28 मामले अभी लंबित हैं. आपसी सहमति आधारित दाखिल-खारिज के संबंध में बताया गया कि 140 मामलों में से 73 मामलों का निष्पादन व 66 मामलों को अस्वीकृत किया गया है, जबकि एक मामला लंबित है. पीएम किसान योजना अंतर्गत सेल्फ रजिस्ट्रेशन व लंबित इ-केवाइसी रिपोर्ट की समीक्षा की गयी. साथ ही प्राकृतिक आपदा राहत अंतर्गत प्राप्त राशि के व्यय प्रतिवेदन, जाति, आय व आवासीय प्रमाण पत्रों की स्थिति तथा जन शिकायतों के समाधान की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी. समीक्षा में उपायुक्त ने राजस्व प्रशासन के विभिन्न आयामों में प्रगति को आवश्यक बताते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लंबित म्यूटेशन के मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाये. 30 दिनों से अधिक समय से बिना आपत्ति वाले 23 व 90 दिनों से अधिक समय से आपत्ति वाले लंबित 15 मामलों को शीघ्र निष्पादित किया जाये. उपायुक्त ने अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि विवाद व राजस्व से जुड़ी जन शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाये, ताकि आमजन को समयबद्ध व सुगम सेवाएं प्राप्त हो सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola