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आरोपी को आजीवन कारावास

गुमला : जिला एवं सहायक सत्र न्यायाधीश द्वितीय के कमल की अदालत ने भाई के हत्या के आरोपी लीलांबर सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. यह घटना पालकोट थाना स्थित पेटेसरा गांव की है. इस संबंध में मृतक हीरा लाल सिंह की पत्नी मनी देवी ने अपने देवर लीलांबर […]

गुमला : जिला एवं सहायक सत्र न्यायाधीश द्वितीय के कमल की अदालत ने भाई के हत्या के आरोपी लीलांबर सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. यह घटना पालकोट थाना स्थित पेटेसरा गांव की है.

इस संबंध में मृतक हीरा लाल सिंह की पत्नी मनी देवी ने अपने देवर लीलांबर सिंह के खिलाफ पालकोट थाना में मामला दर्ज किया था. जिसमें कहा था कि जमीन विवाद के कारण यह हत्या हुई थी.

मृतक खाना खाकर 22 नवंबर 2008 को घर में बैठा हुआ था. उसी समय उसका छोटा भाई टांगी लेकर आया और उसकी हत्या कर दी. इस पूरे मामले में 13 लोगों ने गवाही दी.

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