जमीन विवाद में हत्या के आरोपी पिता-पुत्र दोषी करार, सजा की सुनवाई शुक्रवार को
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Feb 2019 10:44 PM
दुर्जय पासवान, गुमला गुमला के एडीजे-6 राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने हत्या के आरोपी पिता व पुत्र को दोषी करार दिया है. जिसकी सजा की सुनवाई एक मार्च को की जायेगी. घटना वर्ष 2017 की भरनो थाना क्षेत्र के कुसुम्बाहा गांव की है. जमीन विवाद को लेकर इग्नेश कुजूर की हत्या उसके भाई हाबील […]
दुर्जय पासवान, गुमला
गुमला के एडीजे-6 राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने हत्या के आरोपी पिता व पुत्र को दोषी करार दिया है. जिसकी सजा की सुनवाई एक मार्च को की जायेगी. घटना वर्ष 2017 की भरनो थाना क्षेत्र के कुसुम्बाहा गांव की है. जमीन विवाद को लेकर इग्नेश कुजूर की हत्या उसके भाई हाबील कुजूर व भतीजा अशोक कुजूर ने मिल कर पत्थर से कूचकर किया था.
हत्या से पूर्व दोनों आरोपियों ने उसे शराब पिलाया था. तब हत्या की थी. हत्या के बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पहुंचकर दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया थी. इस मामले में मृतक इग्नेश कुजूर की पत्नी अलुसिया कुजूर ने दोनों आरोपी के विरूद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 15 जून 2017 को घटना के दिन वह घर पर थी. उस समय घर के बाहर हल्ला सुनने पर बाहर निकलकर देखा कि उसके पति इग्नेश कुजूर का उसके भाई हाबील कुजूर व भतीजा अशोक कुजूर का जमीन के बंटवारे को लेकर बहस हो रहा था. जिसके बाद अलुसिया कुजूर ने अपने पति को समझाकर घर के अंदर ले आयी. लेकिन दोनों आरोपी घर के अंदर आ गये.
हाबील ने इग्नेश को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया. इस दौरान अलुसिया ने दोनों को छुड़ाने की कोशिश की. इस पर हाबील ने अलुसिया को धक्का देकर गिरा दिया. जिसके बाद अशोक ने घर में रखे पत्थर से इग्नेश के सिर और चेहरे पर कई बार वार किये थे. जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गयी थी.
दर्ज प्राथमिकी में अलुसिया ने यह भी कहा था कि उसका पति इग्नेश कोलकाता में किसी मिशन स्कूल में नौकरी करता था. वहां से रिटायर होने के बाद गांव में आकर रहने लगा था. उन दोनों का कोई औलाद नहीं था. जिस कारण उसका भाई हाबील कुजूर व भतीजा अशोक दोनों उन लोगों से बराबर पैसे की मांग करते थे. घटना के दिन भी दोनों आरोपियों ने उसके पति इग्नेश को पूर्व में शराब पिलाया था. इसके बाद हत्या की थी.
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