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गुमला : बालू का अवैध उठाव करने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगी

Updated at : 29 Nov 2018 7:36 PM (IST)
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गुमला : बालू का अवैध उठाव करने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगी

जगरनाथ, गुमला जिले के बालू घाटों से बालू के अवैध उठाव पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. अवैध रूप से बालू का उठाव करने वालों से प्रशासन अब सख्ती के साथ निपटेगी. इसके लिए उपायुक्त ने शशि रंजन ने गुरूवार को विकास भवन में बैठक कर जिला खनन पदाधिकारी […]

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जगरनाथ, गुमला

जिले के बालू घाटों से बालू के अवैध उठाव पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. अवैध रूप से बालू का उठाव करने वालों से प्रशासन अब सख्ती के साथ निपटेगी. इसके लिए उपायुक्त ने शशि रंजन ने गुरूवार को विकास भवन में बैठक कर जिला खनन पदाधिकारी सहित बालू उठाव वाले संबंधित पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिवों को आवश्यक निर्देश दिया है.

उपायुक्त ने बताया कि जिले के बांकी नदी डुंबो, महादेव चेंगरी, पारस नदी मारासिल्ली, जूरा, कंस नदी बुड़का, बरगांव जिंदाटोली, पंडरानी, जैरा, कोयल नदी मुरगु चट्टीटोली, कोयल नदी भंडरिया, गुड़ाम, बसिया पहाड़टोली, सोलंगबिरा, कुल्लूसेरा तनालोया, पोकटा नदी, लावा नदी तिगरा, गोविंदपुर, बासा नदी डुमरी, डुंबरटांड़, अड़िया नदी खटंगा, मरदा नदी सेमरा, कोयल नदी बागेसेरा, तोरपा नदी लावाकेरा डांड़टोली, पेटसेरा व बनारी बालूघाट से बालू उठाव करना है.

बालू उठाव के लिए चालाना कटेगा. जिसमें लाभुक का नाम व पता अंकित रहेगा. बालू उठाव सिर्फ ट्रैक्टर से होगा. इस बात का ध्यान रखें कि बालू घाटों के समय ट्रैक्टर के अलावा अन्य बड़ी गाड़ियां फटके भी नहीं. यदि ऐसा होता है तो संबंधित गाड़ी के मालिक व चालक के खिलाफ कार्रवाई करें. उपायुक्त ने कहा कि बालू उठाव पुल के नीचे से नहीं करायें. इससे पुल कमजोर हो रहा है. पुल के नीचे छोड़कर अन्य निर्धारित स्थानों से ही बालू का उठाव करें.

उपायुक्त ने कहा कि बालू घाटों का चयन सर्वे कर वैज्ञानिक तरीके से किया गया है. ताकि आने वाले समय में जिले में पानी की किल्लत न हो. उपायुक्त ने कहा कि बालू का उपयोग निजी और गैर व्यवसायिक, सामुदायिक उद्देश्य एवं सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए होगा. बालू का उठाव कर भंडारण नहीं करना है. जिले में चिन्हित सभी 25 बालू घाटों का सबसे पहले बंदोबस्ती होगा.

उन्‍होंने कहा कि बंदोबस्ती के बाद ही बालू का उठाव सुनिश्चित करें. उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बालू उठाव के लिए कटने वाली रशीद छपवा लें. बैठक में उपायुक्त ने स्वजल पेयजलापूर्ति योजना के संबंध में भी जानकारी देते हुए बताया कि योजना में 10 प्रतिशत पैसा लगाकर योजना ले सकते हैं. योजना का संचालत यदि सभी पंचायतों में होगा तो पंचायत के लिए हितकारी साबित होगा.

बैठक में उपविकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा, डीआरडीए निदेशक मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी, जिला खनन पदाधिकारी राजेश फुलजेंस लकड़ा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी धनवीर लकड़ा सहित विभिन्न पंचायतों के मुखिया व पंचायत सचिव उपस्थित थे.

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