गुमला : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-6 गुमला राकेश कुमार मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को गुमला थाना स्थित वृंदा नवाटोली ग्राम निवासी 35 वर्षीय भोजा उरांव को टांगी से मारकर हत्या करने के आरोपी वृंदा नवाटोली निवासी पलटु उरांव उर्फ मड़वा उरांव व गोसाई उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
अदालत में गवाहों के बयान, न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य एवं सहायक लोक अभियोजक भैरव प्रसाद तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता एम गोप की दलीले को सुनने के बाद सजा सुनायी गयी है. दोनों आरोपी को धारा 302/34 भादवि के तहत दोषी पाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर दोनों अभियुक्तों को एक एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा. उक्त हत्या कांड का फैसला पांच वर्ष पांच माह बाद आया है.
इस प्रकार घटना घटी थी
गुमला थाना स्थित वृंदा नवाटोली ग्राम निवासी मृतक भोजा उरांव की पत्नी बिरसो उराईन गुमला थाना में 26 दिसंबर 2011 को एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपने ही गांव के पलटु उरांव उर्फ मड़वा उरांव तथा गोसाई उरांव को नामजद अभियुक्त बनाया था. प्राथमिकी में कहा है कि रविवार की संध्या छह बजे गांव के अखाड़ा के समीप मेरे पति मृतक भोजा उरांव तथा गांव के पलटु उरांव उर्फ मड़वा उरांव एवं गोसाई उरांव के साथ किसी बात को लेकर आपस में हल्का मारपीट हुआ था. यह बात मेरे पति ने घर आकर घटना के बारे में बताया. 26 दिसंबर 2011 को करीब छह बजे सुबह हमारे पति शौच के लिए घर से जाने लगे और पीछे से हम भी शौच के लिए घर से निकले. जिस तरफ मेरे पति गये थे उसी तरफ मैं भी गयी थी, तो देखा कि पलटु एवं गोसाई भी जिधर मेरे पति जा रहे थे उधर ही जा रहे हैं. पलटु उरांव हाथ में एक टांगी लिए हुए था. मेरे पति शौच के लिए बैठे थे. उसी समय पलटु मेरे पति के सर में तीन चार टांगी मार दिया. मैं रोते चिल्लाते हुए दौड़ी तो पलटु एवं गोसाई दोनो टांगी लेकर अपने घर की ओर भाग गये. मैं अपने पति के पास पहुंची तो देखा कि मेरे पति का सर पूरी तरह कटा हुआ है और खून बह रहा है. हल्ला होने पर गांव के काफी लोग वहां पर आ गये. जिन्हें घटना के बारे मे बतायी.

