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प्रमुख : आंबेडकर की प्रतिमा पर स्थल पर मुस्तैद दिखे जवान

महापरिनिर्वाण दिवस पर एसडीओ बैद्यनाथ उरांव व नगर प्रशासक अरविंद कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस का सख्त पहरा लगा रहा.

चौकसी. महापरिनिर्वाण दिवस के एक दिन पूर्व ही लागू की गयी थी धारा 144 गुरुवार को कुछ लोगों ने रातोंरात लगा दी थी आंबेडकर की प्रतिमा 17 नामजद व्यक्तियों की पहचान कर दर्ज करायी गयी है प्राथमिकी तस्वीर:- 45 प्रतिमा की निगरानी करते पुलिस जवान. प्रतिनिधि, गोड्डा गोड्डा मुख्यालय के पुराने समाहरणालय परिसर के मुख्य गेट के पास जिला प्रशासन द्वारा रोक के बावजूद बाबा साहब डॉ भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर गोड्डा एसडीओ ने बीएनएस की धारा 163 (पुराना धारा 144) को लागू कर दी है. बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के एक दिन पूर्व हुई इस घटना ने जिला व पुलिस प्रशासन को सतर्क कर दिया था. शनिवार को महापरिनिर्वाण दिवस पर एसडीओ बैद्यनाथ उरांव व नगर प्रशासक अरविंद कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस का सख्त पहरा लगा रहा. ताकि कोई भी प्रतिमा के आसपास नहीं फटक सके. जानकारी के अनुसार, गुरुवार की मध्य रात्रि के समय कुछ लोगों ने रातों-रात सरकारी स्थल पर डॉ आंबेडकर की प्रतिमा लगा दी, जबकि कार्य के लिए सक्षम पदाधिकारी से मंजूरी नहीं ली गयी थी. प्रशासन ने इसे कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा मानते हुए त्वरित एक्शन लिया है. रातों-रात प्रतिमा लगने की सूचना मिलते ही अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा 163 लगा दी. बतातें चले कि गोड्डा एसडीओ बैधनाथ उरांव के निर्देश पर गोड्डा सीओ परमजीत सेठी ने बिना अनुमति प्रतिमा लगाने में शामिल 17 नामजद व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ नगर थाना में केस दर्ज कराया है. एसडीओ का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि या प्रतिमा स्थापना के लिए अनुमति अनिवार्य है. नियम का उल्लंघन कर प्रतिमा लगानेवालों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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Prabhat Khabar News Desk
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