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अवैध रूप से ड्रग्स की खरीद-विक्री करनेवाले को एक साल की सजा

Updated at : 29 Nov 2025 8:10 PM (IST)
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अवैध रूप से ड्रग्स की खरीद-विक्री करनेवाले को एक साल की सजा

न्यायालय की ओर से शनिवार सुनवाई करते हुए अवैध ड्रग्स की खरीद–विक्रय मामले में आरोपी को एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है, जबकि इसी मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया है.

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कोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डा न्यायालय की ओर से शनिवार सुनवाई करते हुए अवैध ड्रग्स की खरीद–विक्रय मामले में आरोपी को एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है, जबकि इसी मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया है. मामला गोड्डा के मोतिया ओपी क्षेत्र का है. कांड संख्या 298/2022 में गोड्डा न्यायालय की एडीजे थर्ड, रिचा श्रीवास्तव ने फैसला सुनाते हुए आरोपी नितिश कुमार उर्फ बाबू को एक वर्ष की सश्रम सजा दी है. वहीं आरोपी राहुल मंडल और आर्यन उर्फ रमन झा को संदेह के आधार पर बरी कर दिया. ड्रग्स इंस्पेक्टर गोड्डा रंजीत कुमार चौधरी ने गुप्त सूचना पर 16 अक्तूबर 2022 को शाम लगभग चार बजे गोड्डा–भागलपुर मुख्य मार्ग स्थित खटनई मोड़ पर वाहन जांच के लिए चेकपोस्ट लगाया था. इसी दौरान बाइक सवार दो युवक, नीतिश कुमार और आर्यन झा, चेकपोस्ट देखकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया. तलाशी के दौरान नितीश कुमार के पास से सिगरेट का डिब्बा, एल्युमिनियम फॉयल के पांच टुकड़े तथा ब्राउन शुगर बरामद की गयी. पूछताछ के क्रम में दोनों ने बताया कि वे गोड्डा अमलो निवासी राहुल कुमार मंडल से ड्रग्स की खरीद–विक्रय करते हैं. अभियोजन पक्ष के सात गवाहों के बयान के बाद न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया है. न्यायालय ने सजा के विरुद्ध अपील हेतु एक माह की अस्थायी जमानत भी प्रदान की है.

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