महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखना भी घरेलू हिंसा : पीएलवी

Updated at : 27 Jul 2025 7:55 PM (IST)
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महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखना भी घरेलू हिंसा : पीएलवी

डालसा अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार एवं सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर जिले के विभिन्न प्रखंडों में रविवार को इंटेंसिव लीगल अवेयरनेस अभियान आयोजित किया गया.

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रखंडस्तर पर जागरुकता शिविर आयोजित प्रतिनिधि, गोड्डा डालसा अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार एवं सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर जिले के विभिन्न प्रखंडों में रविवार को इंटेंसिव लीगल अवेयरनेस अभियान आयोजित किया गया. इस क्रम में पोड़ैयाहाट, सुंदरपहाड़ी, बोआरीजोर, महागामा, मेहरमा, गोड्डा, बसंतराय, पथरगामा एवं ठाकुरगंगटी प्रखंडों के विभिन्न गांवों में शिविर लगाकर ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गयी. मेहरमा प्रखंड के सौरिचकला गांव में आयोजित शिविर में ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों एवं घरेलू हिंसा अधिनियम की जानकारी दी गयी. मौके पर अधिकार मित्र सह पीएलवी रामविलास महतो एवं सुषमा मरांडी ने बताया कि यह अधिनियम महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करता है, उन्हें घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करता है. उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत केवल पत्नी ही नहीं, बल्कि मां, बहन, विधवा अथवा परिवार की किसी भी महिला सदस्य के प्रति की गयी प्रताड़ना को घरेलू हिंसा माना जाता है. शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न, मारपीट, अंगों को नुकसान पहुंचाना, गाली-गलौज, ताने देना, दहेज की मांग, इलाज से वंचित रखना, सम्मान को ठेस पहुंचाना आदि सभी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं. समाज में घरेलू हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे पारिवारिक तनाव और विघटन की स्थिति उत्पन्न हो रही है. इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी वर्गों को जागरूक होकर आगे आने का आह्वान किया गया. इस अवसर पर दर्जनों महिलाएं उपस्थित थीं.

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