यौन उत्पीड़न के आरोपी को मिली चार वर्ष की सजा

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने पाया दोषी, 20 हजार रुपये लगाया जुर्माना
गोड्डा. नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करने के आरोपी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट कुमार पवन ने दोषी पाकर सजा सुनायी है. कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत चार वर्ष की सजा व बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सजावार आरोपी मुर्शीद अंसारी साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहेट थाना क्षेत्र के गोपलाडीह का रहनेवाला है. आरोपी के विरुद्ध पीड़िता की मां जो ललमटिया थाना क्षेत्र की रहनेवाली है. मुकदमा दायर किया था. ललमटिया थाने में दर्ज मुकदमा के अनुसार दो बच्चियों की मां सूचिका तलाकशुदा महिला है. मजदूरी कर किसी तरह जीवन-यापन करती है. आरोपी मुर्शीद अंसारी मुंबई में काम करता है. दोनों की दोस्ती मोबाइल के माध्यम से हुई. मुर्शीद अंसारी के मुंबई घूमने के प्रस्ताव पर सूचिका अपने दोनों बच्चियों जो क्रमशः 14 और 12 वर्ष की थी के साथ मुंबई पहुंची. बंबई में मुर्शीद अंसारी ने पनवेल (सांग ले) में कमरा किराये पर लिया. सभी रहने लगे. वहीं आरोपी ने सभी का यौन उत्पीड़न करना शुरू किया. किसी तरह सूचिका अपने बच्चियों के साथ भाग कर आयी. आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा दायर किया. कोर्ट द्वारा जांच कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश पर ललमटिया थाने में 3 जुलाई 23 को मुकदमा दर्ज कर जब अनुसंधान शुरू किया तो घटना सत्य पाकर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट आदेश से जेल भेजा. चार्जसीट दाखिल किया. चूंकि मामला नाबालिग दो बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का था. इसलिए मुकदमा पॉक्सो कोर्ट में ट्रायल हुआ. कोर्ट ने छह गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी को उक्त सजा सुनायी.
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