हत्यारोपित की जमानत अरजी खारिज
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :28 Sep 2016 6:56 AM (IST)
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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला पथरगामा के भगवानचक में 2014 को हुई थी घटना गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने जेल में बंद हत्या के आरोपित फुचन राय की नियमित जमानत अरजी को खारिज कर दी है.पथरगामा थानान्तर्गत भगवानचक के फुचन राय ने जमीन संबंधी विवाद […]
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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
पथरगामा के भगवानचक में 2014 को हुई थी घटना
गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने जेल में बंद हत्या के आरोपित फुचन राय की नियमित जमानत अरजी को खारिज कर दी है.पथरगामा थानान्तर्गत भगवानचक के फुचन राय ने जमीन संबंधी विवाद में बद्री राय की परकट्ठा से पीट कर हत्या कर दी थी. घटना 17 अगस्त 2014 की है. वारदात में फूचन राय के साथ गांव के कुमोद राय, ज्ञानदेव राय सहित अन्य चार भी शामिल थे. मृतक बद्री राय के पुत्र लक्ष्मण राय के द्वारा पथरगामा थाना में सभी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. आरोपित फुचन राय ने 16 सितंबर को न्यायालय मे आत्मसमर्पण किया था. निम्न न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद सत्र न्यायालय में आवेदन दिया था.
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