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गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को सश्रम कारावास

जिला जज तृतीय की अदालत ने सुनाया फैसला मामला सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के सिमलाघाष का कुल्हाड़ी की चोट से नुनला मुर्मू की हुई थी मौत गोड्डा : जिला जज तृतीय आनंद प्रकाश की अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले में अभियुक्त मरांग मुर्मू को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त को नौ […]

जिला जज तृतीय की अदालत ने सुनाया फैसला

मामला सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के सिमलाघाष का
कुल्हाड़ी की चोट से नुनला मुर्मू की हुई थी मौत
गोड्डा : जिला जज तृतीय आनंद प्रकाश की अदालत ने गैर इरादतन हत्या मामले में अभियुक्त मरांग मुर्मू को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त को नौ वर्ष साधारण कारावास का फैसला सुनाया है. बता दें इस मामले में सुंदरपहाड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामला 17 जुलाई का है. सिमलाघाष के खियोलफुल मुर्मू ने दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि उसके पिता मरांग मुर्मू व मां दियोम बेसरा लकड़ी काटने जंगल गये थे. वहां नुनला मुर्मू व जॉन मुर्मू पूर्व से लकड़ी काट रहा था. उसके पिता ने सखुवा की लकड़ी काटने से मना किया तो नुनला मुर्मू व मरांग मुर्मू के बीच झगड़ा हो गया.
दोनों ने एक दूसरे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. इसी दौरान नुनला मुर्मू की कुल्हाड़ी लगने से मौत हो गयी. मरांग मुर्मू घायल हो गया. मामले को लेकर मरांग मुर्मू व दियोम बेसरा को नामजद आरोपित बनाया गया था. इसमें दियोम को न्यायालय द्वारा पूर्व में ही रिहा कर दिया गया. मामले को लेकर अदालत के समक्ष नौ गवाहों का परीक्षण अभियोजन की ओर से कराया गया था. इसके बाद सजा सुनाई गयी.

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