अपहरण के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

Published at :02 Aug 2016 4:26 AM (IST)
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अपहरण के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

गोड्डा कोर्ट : शादी की नीयत से लड़की का अपहरण करने के मामले के आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है. यह मामला ठाकुरगंगटी का है. आरोपित आशीष सिंह की जमानत अरजी को प्रधान जिला जज उमाशंकर प्रसाद सिंह ने अस्वीकार कर दिया. आशीष पर कजरैल की नाबालिग लड़की को शादी की नीयत […]

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गोड्डा कोर्ट : शादी की नीयत से लड़की का अपहरण करने के मामले के आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है. यह मामला ठाकुरगंगटी का है. आरोपित आशीष सिंह की जमानत अरजी को प्रधान जिला जज उमाशंकर प्रसाद सिंह ने अस्वीकार कर दिया. आशीष पर कजरैल की नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से अपहरण करने का आरोप है.

इस मामले में 21 अप्रैल को नाबालिग लड़की की मां ने ठाकुरगंगटी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुये आशीष सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. जेल मे बंद आशीष सिंह को जब निम्न न्यायालय से जमानत नहीं मिली तो उसने सत्र न्यायालय मे जमानत के लिये आवेदन दिया था.

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