दुष्कर्मी की अग्रिम जमानत खारिज

Published at :29 Jul 2016 6:14 AM (IST)
विज्ञापन
दुष्कर्मी की अग्रिम जमानत खारिज

गोड्डा कोर्ट : बलबड्डा थाना क्षेत्र के छोटी धनकुड़िया गांव के मुकेश यादव उर्फ कैला यादव की अग्रिम जमानत अरजी प्रधान जिला जज उमाशंकर प्रसाद सिंह ने खारिज कर दी है. मुकेश पर उसकी भाभी ने शादी के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. महिला का विवाह आरोपित मुकेश के भाई मनीष से […]

विज्ञापन

गोड्डा कोर्ट : बलबड्डा थाना क्षेत्र के छोटी धनकुड़िया गांव के मुकेश यादव उर्फ कैला यादव की अग्रिम जमानत अरजी प्रधान जिला जज उमाशंकर प्रसाद सिंह ने खारिज कर दी है. मुकेश पर उसकी भाभी ने शादी के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. महिला का विवाह आरोपित मुकेश के भाई मनीष से हुआ था. चार वर्ष के बाद ही मनीष की सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी. पीड़िता अपने पुत्र को लेकर कभी मायके तो कभी ससुराल में रहती थी.

एक दिन मौके का फायदा उठाकर मुकेश ने अपने भाभी के साथ दुष्कर्म किया. बात घर वालों तक पहुंची तो शादी होने पर सहमति बनी. कुछ समय बाद जब पीड़िता गर्भवती हो गयी तो मुकेश ने शादी से इंकार कर दिया. इस मामले को लेकर ललमटिया थाना में प्राथमिकी संख्या 94/2014 दर्ज करायी गयी है. मामले से बचने के लिये मुकेश द्वारा न्यायालय में ए बी पी संख्या 174/16 दाखिल किया गया है. जिसे सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी गयी है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola