हत्यारोपित की जमानत अरजी खारिज

Published at :10 May 2016 2:17 AM (IST)
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हत्यारोपित की जमानत अरजी खारिज

गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने हत्या मामले के आरोपित दलदली गांव निवासी बैजनाथ टुडू की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी है. उस पर मुफस्स्लि थाना क्षेत्र के सामपुर गांव की बहामय सोरेन के 22 वर्षीय पुत्र देवन टुडू की हत्या कर साक्ष्य मिटाने का आरोप है. इस मामले […]

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गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने हत्या मामले के आरोपित दलदली गांव निवासी बैजनाथ टुडू की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी है. उस पर मुफस्स्लि थाना क्षेत्र के सामपुर गांव की बहामय सोरेन के 22 वर्षीय पुत्र देवन टुडू की हत्या कर साक्ष्य मिटाने का आरोप है.

इस मामले में मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 787/15 दर्ज है. दर्ज प्राथमिकी में मृतक की मां बहामय सोरेन ने बताया कि उसका पुत्र देवन टुडू 10 दिसंबर 2015 को घर से निकला और वापस नहीं आया. खोजबीन किया तो दलदली बहियार में उसका शव मिला. शव को जला का साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया था.

बहामय सोरेन के बयान पर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस के अनुसंधान में कुछ व्यक्ति का नाम आया. इसमें बैजनाथ टुडू भी है. निम्न न्यायालय से बैजनाथ टुडू की जमानत खारिज होने के बाद उसने सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन दिया था.वर्तमान में आरोपित जेल में है.

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