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दुष्कर्म मामले में सुंदरपहाड़ी के तत्कालीन थानेदार के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Updated at : 24 Jan 2019 8:31 PM (IST)
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दुष्कर्म मामले में सुंदरपहाड़ी के तत्कालीन थानेदार के खिलाफ गैर जमानती वारंट

– बहुचर्चित सुंदर पहाड़ी दुष्कर्म कांड – वर्ष 2007 में पहाड़िया युवती के साथ हाजत में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में हैं आरोपित – वर्तमान में झारखंड सरकार में डीएसपी के पद पर पदस्थापित हैं तत्कालीन थानेदार दीप नारायण कोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डा झारखंड सरकार के वर्तमान में डीएसपी पद पर पदस्थापित दीप नारायण के विरुद्ध […]

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– बहुचर्चित सुंदर पहाड़ी दुष्कर्म कांड

– वर्ष 2007 में पहाड़िया युवती के साथ हाजत में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में हैं आरोपित

– वर्तमान में झारखंड सरकार में डीएसपी के पद पर पदस्थापित हैं तत्कालीन थानेदार दीप नारायण

कोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डा

झारखंड सरकार के वर्तमान में डीएसपी पद पर पदस्थापित दीप नारायण के विरुद्ध द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. न्यायालय में सत्रवाद 59/2007 गुरुवार को बहस के लिए निर्धारित था. जिसमें दीप नारायण आरोपित हैं. दीप नारायण के अधिवक्ता ने सरकारी अवकाश न मिलने का कारण देते हुए न्यायालय में प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया था.

न्यायालय ने मामले में बहस के लिए बार-बार नाम पुकारा, बावजूद दीप नारायण की ओर से कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर नहीं हुए. नतीजतन न्यायालय ने दीप नारायण के प्रतिनिधित्व आवेदन को अस्वीकार करते हुए बेल बांड रद्द कर दिया. साथ ही डीएसपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट निर्गत करते हुए जमानतदार को भी कारणपृच्छा निर्गत करने का आदेश दिया है.

मालूम हो कि वर्ष 2007 में वर्तमान डीएसपी दीप नारायण जिले के सुंदरपहाड़ी थाना में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित थे. उसी समय थाना प्रभारी दीप नारायण, एएसआइ महादेव उरांव व चौकीदार बुधनी पर तीन पहाड़िया युवती के साथ थाना के हाजत में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था.

केस के एक आरोपित महादेव उरांव की मृत्यु हो गयी है तथा दीप नारायण व बुधनी चौकीदार ट्रायल फेस कर रहे हैं. न्यायालय ने मामले में आगामी तिथि 13 फरवरी निर्धारित की है.

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