इस दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी ने योजना के तहत गिरिडीह जिले में लाभान्वित हो रहे अजा, अजजा एवं पिछड़ा वर्ग के 114 लाभुक आवेदक हैं. समीक्षा के उपरांत कुल 111 आवेदन अनुमोदित किये गये.
वर्गवार आर्थिक सहायता का प्रावधान
बैठक के दौरान डीसी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक अधिकाधिक लाभुकों को योजना से लाभान्वित करने को ले आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा. डीसी ने कहा कि झारखंड कल्याण विभाग की ओर से सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों को बीमारी में आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इसके लिए विभाग चिकित्सा सहायता योजना चला रही है.योजना में कोविड भी शामिल
सरकार ने अब उक्त योजना में कोविड में भी लाभ देने का प्रावधान कर दिया है. अजजा, अजा, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के प्रार्थी को कोविड हुआ है या हुआ था या होम आइसोलेशन में था, तो सरकार उन्हें 2500 से 10,000 रु तक की आर्थिक सहायता देगी. अब इस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कर दिया गया है. योजना के तहत लाभ दो वर्गों में दिया जाता है. पहला 18 से अधिक उम्र वालों को और दूसरा 18 से कम उम्र वालों को. 18 से अधिक उम्र वालों को बीमारी के सात दिन से अधिक होने पर 3000 से 5000 रु, कोविड के लिए 5000 से लेकर 10,000 रु और कैंसर होने पर लगभग 25,000 रु की सहायता दी जायेगी. 18 से कम उम्र की स्थिति में बीमारी के सात दिन से अधिक होने पर 1500 से 2500 रु, कोविड होने पर 2500 से लेकर 5000 रु और कैंसर होने पर 15000 रु की सहायता राशि देगी. बैठक में डीडीसी, जिला कल्याण पदाधिकारी, सीएस समेत संबंधित अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे.
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