बताया गया कि वाहन को उनकी गति सीमा के अंदर ही चलाएं, इससे ज़रूरत पड़ने पर वाहन को रोकने तथा नियंत्रित करने का पर्याप्त समय मिलता है. नियंत्रित गति सीमा से बाहर वाहन चलाने पर मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 183 के तहत आपको दंड स्वरूप भरना पड़ सकता है. सड़क पर रेसिंग करते पकड़े जाने पर चालक को मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 189 के तहत पहले अपराध के लिए पांच हज़ार या तीन महीने के कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा. साथ ही सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों एवं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें. जागरूकता अभियान के दौरान सभी लोगों के बीच रोड सेफ्टी हैण्डबुक, रोड सेफ्टी पम्पलेट एवं रफ़्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ पम्पलेट का भी वितरण किया गया. अभियान के दौरान पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) मो कौशर अली, जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार एवं मोटर यान निरीक्षक गौरी शंकर कुमार रवि, जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक मो वाजिद हसन, साकेत भारती, मनोज कुमार, मुफ़्फ़सिल एवं यातायात थाना के जवान मौजूद थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

