कोटपा एक्ट को ले शिक्षण संस्थानों के आसपास निषेधाज्ञा जारी
Published by :Prabhat Khabar News Desk
Published at :07 Jun 2024 10:57 PM (IST)
विज्ञापन

जिले भर में शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट और तंबाकू की बिक्री होने नहीं दी जायेगी. इसके लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है.
विज्ञापन
शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में नहीं बिकेगा सिगरेट और तंबाकू
गिरिडीह, डुमरी, खोरीमहुआ और सरिया-बगोदर के एसडीओ ने जारी किया आदेश
गिरिडीह.
जिले भर में शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट और तंबाकू की बिक्री होने नहीं दी जायेगी. इसके लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है. बता दें कि कोटपा एक्ट के कंडिका 6 में वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद को न ही बेचेगा, न ही बिक्री के लिए पेश करेगा और न ही बिक्री के लिए अनुमति देगा. बावजूद इसके इस एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा था और धडल्ले से कई शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास तंबाकू की बिक्री की जा रही थी जिसका दुष्प्रभाव छात्र-छात्राओं पर भी पड़ रहा था. इस मामले में राज्य सरकार ने पूर्व से बने कानून को लागू करने का निर्देश सभी जिले को दिया है. इसी निर्देश के आलोक में गिरिडीह अनुमंडल समेत डुमरी, सरिया-बगोदर और खोरीमहुआ अनुमंडल के एसडीओ ने कोटपा एक्ट के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमंडलीय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है.60 दिनों के लिए लागू की गयी है निषेधाज्ञा
यह निषेधाज्ञा 60 दिनों के लिए लागू की गयी है, जो 7 जून 2024 से प्रात: 6 बजे से प्रभावी हो गयी है. निषेधाज्ञा लागू होने के बाद अब कोई भी व्यक्ति शैक्षणिक संस्थान के कैंपस के बाहर 100 गज की परिधि में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद ना ही बेचेगा, ना ही बिक्री के लिए पेश करेगा और ना ही किसी को बिक्री की अनुमति देगा.सभी तरह के सरकारी और प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों पर लागू
कोटपा अधिनियम के तहत सभी तरह के सरकारी और प्राईवेट शैक्षणिक संस्थान दायरे में आयेंगें. अब स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीच्यूट आदि सरकारी-गैर सरकारी संस्थानों के परिसर के 100 गज के दायरे में कोई भी व्यक्ति सिगरेट और तंबाकू की बिक्री नहीं कर सकता है. यदि कोई शैक्षणिक संस्थान के अंदर सेवन करता है या संस्थान के परिसर के 100 गज के दायरे में बिक्री करता पकङा जाता है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान है. इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई पकङा जाता है तो उसे पांच साल तक की कैद व पांच हजार रूपये तक की सजा का प्रावधान है.एक्ट उल्लंघन किया तो होगी सख्त कार्रवाई : शहजाद परवेज
कोटपा अधिनियम सुनिश्चित करने के लिए निषेधाज्ञा लागू करने के बाद डुमरी के एसडीओ शहजाद परवेज ने कहा कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को पूर्णत: लागू करने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा. चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या तंबाकू की बिक्री कर रहे हैं तो वे अविलंब हटा लें. अन्यथा कोटपा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




