Giridih News: दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा
Updated at : 16 Oct 2025 10:38 PM (IST)
विज्ञापन

Giridih News: पोरेश मरांडी पर दुष्कर्म का आरोप लगा था. पीड़िता ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी व आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
विज्ञापन
बेंगाबाद थाना क्षेत्र से जुड़े दुष्कर्म मामले में अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया. सप्तम अपर जिला व सत्र न्यायधीश मधुरेश वर्मा की अदालत ने आरोपी पोरेश मरांडी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की कठोर सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. मामला जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र से जुड़ा है. पोरेश मरांडी पर दुष्कर्म का आरोप लगा था. पीड़िता ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी व आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




