बेंगाबाद थाना क्षेत्र से जुड़े दुष्कर्म मामले में अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया. सप्तम अपर जिला व सत्र न्यायधीश मधुरेश वर्मा की अदालत ने आरोपी पोरेश मरांडी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की कठोर सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. मामला जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र से जुड़ा है. पोरेश मरांडी पर दुष्कर्म का आरोप लगा था. पीड़िता ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी व आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
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