जन्म या मृत्यु की तिथि से 21 दिनों के भीतर सूचना देने पर जन्म व मृत्यु का निबंधन निबंधक द्वारा निःशुल्क किया जाता है. 21 से 30 दिनों तक की सूचना निबंधक को उपलब्ध कराने पर एक रुपये विलंब शुल्क लेकर निबंधन किया जाता है. 30 दिन के ऊपर व एक वर्ष तक का निबंधन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के लिखित आदेश पर निबंधक एक रुपये विलंब शुल्क लेकर करते हैं. डीसी सह जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) ने जन्म-मृत्यु पर निबंधन एक राष्ट्रीय महत्व है. इनका ससमय निबंधन अनिवार्य है. निबंधन संबंधी आंकड़ों का उपयोग सरकार नीति निर्धारण में करती है. डीसी ने उपस्थित सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वह अपने क्षेत्र में सभी निबंधन इकाईयों में होने वाली प्रत्येक जन्म-मृत्यु घटना का ससमय निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही अपने स्तर से सभी बीडीओ को निर्देशित करेंगे कि प्रत्येक सप्ताह प्रखंड स्तरीय तथा प्रत्येक तीन माह में प्रखंड स्तरीय अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक करें. बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन जिला सांख्यिकी कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे. डीएसइ को सभी सरकारी विद्यालयों में प्रथम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी का जन्म प्रमाणपत्र की मांग अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया. कहा कि जन्म प्रमाणपत्र नहीं होने पर अभिभावक से स्थानीय रजिस्ट्रार से इसे प्राप्त कर लेने का आग्रह करें. इसके अलावा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत बड़की सरैया एवं धनवार तथा सहायक नगर आयुक्त, गिरिडीह नगर निगम को निर्देश दिया गया कि उनके निबंधन क्षेत्र के सभी निजी व प्राइवेट अस्पतालों को सीआरएस पोर्टल के साथ जोड़ना सुनिश्चित किया जाये, ताकि निजी व प्राइवेट अस्पतालों में होने वाली प्रत्येक जन्म ल मृत्यु की घटना का ससमय निबंधन किया जा सके. बैठक में डीआरडीए निदेशक, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सभी बीडीओ समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.
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