Giridih News :वाहन चोरी के मामले में चार आरोपितों को न्यायालय ने किया रिहा
Updated at : 04 Mar 2025 11:28 PM (IST)
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Giridih News :जिला व सत्र न्यायाधीश कंवलजीत चोपड़ा की अदालत ने चोरी के वाहन को छुपाकर रखने और उसे जाली कागजातों के आधार पर बेचने के चार आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. मामले में देवेंद्र वर्मा के आवेदन पर 27 मार्च 2016 को गांडेय थाना में चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
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अदालत ने चारों को दिया संदेह का लाभ
जिला व सत्र न्यायाधीश कंवलजीत चोपड़ा की अदालत ने चोरी के वाहन को छुपाकर रखने और उसे जाली कागजातों के आधार पर बेचने के चार आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. मामले में देवेंद्र वर्मा के आवेदन पर 27 मार्च 2016 को गांडेय थाना में चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने मामले में आरोप पत्र समर्पित किया. उसके बाद अभियुक्त शमशेर अंसारी, अनवर अंसारी, हबीब अंसारी व विनोद मरांडी के विरुद्ध अदालत में भारतीय दंड विधान की धारा 413, 414, 420, 467, 468 ,120बी में आरोप गठित किया गया. इसके बाद मामले का ट्रायल शुरू किया गया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ साक्षियों का बयान कराया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता महीप मयंक के अलावे अधिवक्ता नरेंद्र राय, धर्मनाथ प्रसाद व महबूब आलम ने बहस की. अधिवक्ता महीप मयंक ने बताया कि चार लोगों को झूठे मामले में फंसा दिया गया था. बहुत दिनों तक मामला कोर्ट में चला. अंत में न्याय की जीत हुई और चारों आरोपितों को न्यायालय ने बरी कर दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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