एसडीएम ने बताया कि लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक व्यापारी संबंधित अनुमंडल कार्यालय में आवेदन देकर लाइसेंस ले सकते हैं. कहा कि केवल वैध और अधिकृत पटाखा विक्रेताओं को ही दीपावली अवधि में दुकान लगाने की अनुमति दी जायेगी. लोगों को रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़ने की अनुमति है. तय समय सीमा के बाहर पटाखा जलाने या ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जायेगी. एसडीओ ने बताया कि पिछले वर्षों की तरह इस बार भी प्रशासन पटाखा बाजार के लिए एक सुरक्षित स्थान चिह्नित करेगा.
अग्निशमन विभाग, पुलिस और नगर निगम को सतर्क रहने का निर्देश
कहा कि पूर्व में शहर के झंडा मैदान में पटाखों की दुकानें लगती थीं, लेकिन इस बार के लिए कोलडीहा के पास एक नई जगह प्रस्तावित की गयी है, इसपर विचार किया जा रहा है. अंतिम निर्णय शीघ्र लिया जायेगा. वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन ने अग्निशमन विभाग, पुलिस और नगर निगम को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. प्रत्येक पटाखा दुकान पर अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था अनिवार्य की जायेगी. साथ ही पटाखा भंडारण के लिए निर्धारित दूरी और सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी होगा. उन्होंने ने आम लोगों से अपील की है कि दीपावली का पर्व शांति, आनंद और सामाजिक सौहार्द के साथ मनाएं. उन्होंने कहा कि बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित दूरी से ही पटाखे जलायें. कहा कि परिवार के साथ त्योहार को खुशी और जिम्मेदारी के साथ मनाना ही सच्चा उत्सव है.
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