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अमित व तुलसी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश, इश्तेहार चिपकाया

Updated at : 24 Jun 2024 11:36 PM (IST)
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अमित व तुलसी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश, इश्तेहार चिपकाया

गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में अनुमंडलीय दंडाधिकारी ने अमित सरावगी और तुलसी गोस्वामी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया है.

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गिरिडीह.

गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में अनुमंडलीय दंडाधिकारी ने अमित सरावगी और तुलसी गोस्वामी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया है. फरार चल रहे दोनों आरोपियों को हाजिर होने के लिए सोमवार को सिविल कोर्ट के प्रवेश द्वार के साथ-साथ विवादित जमीन के कैंपस में भी इश्तेहार चिपका दिया गया है. कोर्ट ने अमित और तुलसी दोनों को ही 26 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. बता दें कि एक जमीन पर कब्जा के सवाल पर विवाद हुआ था, जिसमें मुफस्सिल थाना में भादवि 147, 149, 353, 369, 120बी, 420, 417, 467, 468 और 471 के तहत अमित सरावगी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इधर, पुलिस का कहना है कि उक्त मामले में दोनों ही आरोपियों का अग्रिम जमानत खारिज कर दी गयी है और दोनों फरार चल रहे हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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