खोरीमहुआ अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेष रंजन ने क्षेत्र में संचालित सभी निजी व सहायता प्राप्त विद्यालय पर अनधिकृत शुल्क वसूली पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. निर्देशित किया गया गै कि अभिभावकों पर अपने बच्चों के पुनः नामांकन (री-एडमिशन), किताब, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और अन्य सामग्री खरीदने के लिए अधिक राशि वसूल रहे हैं. यह कार्य ना केवल अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डालता है, बल्कि निम्न व मध्यम वर्गीय अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा की लागत वहन करना मुश्किल हो जाता है. इससे बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है. इसके आलोक में निजी, सहायता प्राप्त विद्यालय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालय को ऐसा नहीं करने का निर्देश दिया गया है. यदि शिकात मिली तो विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी. एसडीओ ने कहा है कि साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र में उल्लेखित निदेशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है